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Title: प्रति, सभी कॉरपोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/042/03/2018
Date: 06/03/2018
कॉरपोरेट सर्वेक्षकों का समापन / विघटन

संदर्भःआईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/042/03/2018 6 मार्च2018

 

प्रति,सभीकॉरपोरेट सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक

 

विषयः कॉरपोरेटसर्वेक्षकों कासमापन/ विघटन

 

आईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक)विनियम,2015 (इस परिपत्रमें इसके बाद सर्वेक्षकविनियम के रूपमें उल्लिखित)केविनियम4(6)(2) के अनुसारकॉरपोरेट सर्वेक्षकके निदेशकों/ भागीदारोंसे अपेक्षित हैकि वे कॉरपोरेटसंस्था के बारेमें महत्वपूर्णपरिवर्तन होनेकी स्थिति मेंऐसा परिवर्तन घटितहोने के15 दिन के अंदरप्राधिकरण को प्रस्तुतीकरणकरें। इसके अलावा,यहभी निर्धारित हैकि कॉरपोरेट सर्वेक्षकको प्राधिकरण द्वाराजारी किये गयेमूल लाइसेंस काअभ्यर्पण आशोधितलाइसेंस प्रदानकरने के लिए करनाआवश्यक है।

 

विनियम13() यहविनिर्दिष्ट करताहै कि सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारकका एक कर्तव्यऔर दायित्व हैकि वह लाइसेंसके निर्गम के समयप्रस्तुत की गईसूचना अथवा विवरणमें कोई परिवर्तनहोने पर,जिसकासंबंध प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये लाइसेंस सेहै, ऐसेपरिवर्तन घटितहोने की तारीखसे पन्द्रह दिनसे अनधिक अवधिके अंदर प्राधिकरणकी जानकारी मेंलाये।

 

प्राधिकरणकी जानकारी मेंयह आया है कि कॉरपोरेटसर्वेक्षकों केनिदेशक और भागीदारउपर्युक्त अपेक्षाका पालन नहीं कररहे हैं तथा कॉरपोरेटसंस्था से अपनेत्यागपत्र अथवाकॉरपोरेट सर्वेक्षकके समापन/ विघटन की सूचनाप्राधिकरण को दियेबिना वैयक्तिककार्य प्रारंभकर रहे हैं।

 

इस संबंधमें, विनियम4(6)(1) की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो निदेशकोंअथवा भागीदारोंके रूप में किसीकॉरपोरेट सर्वेक्षकके पास कार्यग्रहणकरने के इच्छुकलाइसेंसप्राप्तसर्वेक्षकों औरहानि निर्धारकोंसे यह अपेक्षाकरता है कि वे कॉरपोरेटसर्वेक्षक लाइसेंसप्रदान करने केबाद वैयक्तिक क्षमतामें वैयक्तिक सर्वेक्षणकार्य नहीं करेंगे।

प्राधिकरणइसके द्वारा सभीकॉरपोरेट सर्वेक्षकोंको सूचित करताहै कि वे उपर्युक्तविनियामक शर्तोंका सही मायने मेंपूर्णतया पालनकरें। इसकेअलावा, कॉरपोरेटसंस्था के समापन/ विघटन के संबंधमें निम्नलिखितके साथ मूल लाइसेंसअभ्यर्पित करनाअनिवार्य हैः

1.      सभीनिदेशकों/ भागीदारोंके द्वारा विधिवत्हस्ताक्षरित कॉरपोरेटसर्वेक्षक लाइसेंसके अभ्यर्पण केलिए आवेदन।

2.      यहवक्तव्य देते हुएशपथपत्र कि कंपनी/ फर्म के पासकोई सर्वेक्षणकार्य लंबित नहींहै तथा लंबित कार्यकॉरपोरेट लाइसेंसके अभ्यर्पण केलिए आवेदन करनेसे पहले बीमाकर्ताअथवा बीमाकृत व्यक्तियोंको वापस किये जाएँगे।

3.      प्राधिकरणके द्वारा जारीकिया गया मूल कॉरपोरेटसर्वेक्षक लाइसेंस।

4.      कॉरपोरेटसर्वेक्षक के समापन/ विघटन की प्रमाणितप्रति।

5.      कॉरपोरेटसर्वेक्षकों औरसंबंधित निदेशकों/ भागीदारोंके फार्म-12कीप्रतियाँ।

6.      निदेशकों/ भागीदारोंके लाइसेंसों कीप्रति।

 

लाइसेंसप्राप्तसर्वेक्षक जो कॉरपोरेटसंस्थाओं में निदेशकऔर भागीदार हैं,उन्हेंइसके द्वारा चेतावनीदी जाती है कि वेऊपर निर्धारितरूप में कॉरपोरेटसर्वेक्षक लाइसेंसका आशोधन/ अभ्यर्पणकिये बिना वैयक्तिककार्य न करें तथाइस प्रकार का कार्यप्राधिकरण द्वारानिर्धारित आचरणसंहिता के उल्लंघनके रूप में मानाजाएगा तथा आईआरडीएआईसर्वेक्षक विनियमोंके विनियम23 और24 के अधीन कार्रवाईकी जाएगी।

 

 

पी.जे.जोसेफ

सदस्य(गैर-जीवन)

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