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विषयःअदावी राशि कावरिष्ठ नागरिककल्याण निधि मेंअंतरण – लेखांकनप्रक्रिया
यह प्राधिकरणके मास्टर परिपत्रसं. आईआरडीए / एफएण्डए/ सीआईआर / विविध/ 173 / 07 / 2017 दिनांक 25.07.2017 केसंदर्भ में हैजिसमें 30 सितंबर2017 की स्थिति के अनुसार10 वर्ष से अधिक अवधिके लिए पॉलिसीधारकोंकी अदावी राशियाँरखनेवाले बीमाकर्ताओंको सूचित कियागया कि वे उक्तराशियाँ 1 मार्च2018 को अथवा उससे पहलेवरिष्ठ नागरिककल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)में अंतरित करें।
बीमाकर्ताध्यान दें कि बजटप्रभाग, आर्थिककार्य विभाग, वित्तमंत्रालय ने वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि में निधियोंके अंतरण के लिएलेखांकन प्रक्रिया जारी की है (
तदुपरांत,प्रत्येक वित्तीयवर्ष में वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि में निधियोंके
अंतरणके लिए लेखांकनप्रक्रिया के साथपठित एससीडब्ल्यूएफनियम, 2016 में
निर्धारितक्रियाविधि काअनुसरण किया जाएगा।बीमाकर्ता प्रत्येकवर्ष 1 मार्च अथवा
उससेपहले भारतीय समेकितनिधि में अंतरणकरेंगे।
मास्टरपरिपत्र सं. आईआरडीए/ एफएण्डए / सीआईआर/ विविध / 173 / 07 / 2017 दिनांक25.07.2017 की अन्य सभी शर्तेंअपरिवर्तित रहेंगी।
उक्त परिपत्रतत्काल प्रभावसे लागू होंगे।
(नीलेश साठे)
सदस्य – जीवनएवं प्रभारी वित्त