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Title: चेतावनी
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/डब्यूआरएन/ओआरडी/009/01/2018
Date: 19/01/2018
समूह बीमा दिशानिर्देशों का उल्लं1घन

श्रीवारेन्‍द्रसिन्‍हा

प्र.नि. व मु.का.अ.

इफकोटोकियो जनरलइन्‍शुरन्‍सकं. लि.

4व 5वीं मंजिल, इफकोटॉवर, प्‍लॉटसं.3, सेक्‍टर29,

गुड़गॉंव - 122001

 

प्रियमहोदय,

 

विषय:समूह बीमादिशानिर्देशोंका उल्‍लंघन ।

 

यह, एनजीवीकेएम– समूहपालिसियों / 2017 – 18दिनांकित 01अगस्‍त , 2017 केसंबंध मेंकारण बताओनोटिस संदर्भ: 273 /आईआरडीएआई /एचएलटी /सीओएमपी केसंदर्भ में है, जोआपकी कंपनीद्वारा जारीसमूह बीमापालिसियों पर शिकायतके मामले में, जारीकी गई थी ।

 

प्राधिकरणको एक शिकायतप्राप्‍त हुईहै,जिसमेंसाथ ही साथ, यहआरोप लगायागया है किबीमा लेन देनसे संबंधितराशियॉं, समूहआयोजक केतुलन-पत्र मेंथीं। इसमेंसंदर्भितकारण बताओनोटिस, समूहबीमापालिसियों परदिशानिर्देशों, दिनांकित14 जुलाई 2005 (संदर्भ : 015/आईआरडीए /लाइफ /सर्कुलर / जीआई गाइड लाइन्‍स/ 2005 ) केप्रावधानोंके निम्‍नलिखितउल्‍लंघनोंको देखने केबाद , आपकीकंपनी को जारीकी गई थीं ।

 

1)     उपरोक्तदिशा-निर्देशोंके अनुच्‍छेदसी (7) केप्रावधानोंका उल्‍लंघनकरते हुए दावाभुगतान सीधेसमूह संयोजकको करना ।

2)     उपरोक्‍तदिशा-निर्देशोंके अनुच्‍छेदसी (11) केप्रावधानोंका उल्‍लंघनकरते हुए वर्ष2015 – 16 के दौरानसमूह संयोजक याप्रबंधकके बहियोंएवं अभिलेखोंके निरीक्षणका आयोजन नहींकरना ।

 

उपरोक्‍तकारण बताओ नोटिसमें आपकीकंपनी से यहकहा गया था कियह बताए कि वहव्‍यक्तिगतसुनवाई, वीडियोकान्‍फ्रेंसिंगया व्‍यक्तिगतरूप से चाहतीहै, ऐसान कर पाने पर,यह स्‍पष्‍टरूप से कहागया कि था यहमान लियाजाएगा कि आपकीकंपनी को औरकोई प्रस्तुतिकरणनहीं करना हैऔर मामले कोअभिलेख मेंउपलब्‍धसामग्री केआधार पर, आगेबढ़ाया जाएगा।

 

आपकीकंपनी ने, देखेंपत्र संदर्भ :आईएफएफसीओ –टीओकेआईओ /1004 / 2017-18दिनांकित 14सितंबर, 2017 अपनेप्रस्तुतिकरणअग्रेषितकिये थे , जिसमेंयह प्रस्तुति कियागया था कि एकचूक की वजह से दावे असावधानीवशसमूह धारक केखाते मेंस्थानांतरितकर दिये गयेथे और वर्ष (2015-16)के दौरान कोईविशिष्‍ट बहीलेखा परीक्षानहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुतकिया गया थाकि यहसुनिश्चितकरने के लिएकि ऐसीगलतियॉंदुबारा न हों आवश्‍यकसुधार कर लियेगये हैं औरदिशा निर्देशोंका पूर्ण पालनकिया जाएगा। आपकी कंपनी नेव्‍यक्तिगतसुनवाई कीमॉंग नहीं कीथी ।

 

आपकीकंपनी द्वाराकिये गएउपरोक्‍तसंदर्भित प्रस्तुतिकरणकी जॉंच करनेपर यह स्‍पष्‍टहो गया किसंदर्भितदिशानिर्देशोंके अंतर्गत अनुच्‍छेदसी (7) का उल्‍लंघनकर समूहसंयोजक कोसीधे दावे काभुगतान करनाऔर अनुच्‍छेदसी (11) का उल्‍ल्‍ंघनकर समूह आयोजककी बहियों वअभिलेखों कानिरीक्षण नकरना, पालिसीधारकों केहितों कोसंभावित रूपसे खतरे में डालसकता है। तथापि, कथितरूप से उठायेगये त्रुटिसुधार कदमोंको ध्‍यान मेंरखते हुए आपकीकंपनी कोचेतावनी दीजाती है किसमूह बीमापालिसियों केअंतर्गत दिशानिर्देशों के प्रावधानोंका उल्‍लंघननन किया जाए औरकंपनी को यहभी निर्देश दियाजाता है किइसके बाद , संदर्भितदिशानिर्देशोंका पालनसुनिश्चितकरें ।

 

कृपयाइस पत्र कीप्राप्ति कीसूचना दें औरइस पत्र व्‍यवहारके पन्‍द्रहदिनों के भीतरअनुपालन कीपुष्टि करें। इसे सक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।

 

भवदीय,

 

ह./-

( डीवी एस रमेश )

महाप्रबंधक( स्‍वास्‍थ्‍य)

 

 

सर्वेसं.: 115 /1, फाइनान्सिंयलडिस्ट्रिक्‍टनानकरामगु़डा, हैदराबाद 5000 032 फोन नं. 040 – 20204000

 

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