संदर्भ: 40 / आईआरडीए/आईएनएसपी/मिन–इन्फो-रेग/2017
भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण
अनावरणप्रारूप
दिनांक: 11 जनवरी,2018
विषय : भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण केसंबंध मेंअनावरण प्रारूप( निरीक्षणया अन्वेषणके लिए न्यूनतमजानकारी) विनियम, 2018
बीमानियम,,1939केनियम 39में, बीमाकर्तार्ओंद्वारा रखीजाने वालीकतिपय न्यूनतमजानकारी औरअपनाये जानेवालेनियंत्रण वअन्य सत्यापनविनिर्दिष्टकिये गये है।
भारतसरकार ने बीमाकानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 जारीकिया था, जिसकोबीमा कानून (संशोधन) अधिनियम2015 मेंऔपचारिक रूपदिया गया, जिसनेबीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीएअधिनियम,1999 केकतिपयप्रावधानोंमें संशोधनकिया था ।
इसअधिनियम नेप्राधिकरण कोविभिन्नक्षेत्रों केलिए विनियमजारी करने काअधिकार दियाऔर ऐसा ही एक क्षेत्रहै, “प्राधिकरणद्वारानिरीक्षण / अन्वेषणके उद्देश्यसे, बीमाकंपनियों औरमध्यवर्तीसंस्थाओं औरबीमा मध्यस्थोंद्वारा न्यूनतमजानकारी रखना।“
बीमाकानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 केअनुभाग 33 (7) केप्रावधानोंके अनुसार “प्राधिकरणअपने द्वारा बनायेगये विनियमोंके द्वाराबीमाकर्ता यामध्यस्थ याबीमा मध्यस्थद्वारा, जैसीस्थिति हो, अपनीपुस्तकोंमें जिस ढंगसे ऐसीजानकारी बनाये रखी जाएगी, बीमाकर्ताया मध्यस्थया बीमामध्यस्थद्वारा जैसी स्थितिहो,अपनाये जानेवालेनियंत्रण औरअन्यसत्यापन, उस संबंधमें और उसकेलिएप्रासंगिकअन्य सभीमामलों मेंउसकी राय में, अन्वेषणअधिकारी को इसअनुभाग केअंतर्गत अपनेकार्य कोसंतोषजनक रूपसे पूरा करनेमें सक्षम बनानेके लिए जरूरीहै, बनायेरखने के लिएविनिर्दिष्टकर सकता हैं। “
बीमानियम,1939 केनियम 39औरबीमा अधिनियम 1938 केअनुभाग 33 (7) , 2015 मेंयथा संशोधितको ध्यान मेंरखते हुए, प्रारूपविनियम में प्राधिकरणद्वारा अन्वेषण/ निरीक्षणके उद्देश्यसेबीमाकर्ताओं, मध्यवर्तीसंस्थाओं औरबीमा मध्यस्थोंद्वारा रखीजाने वाली न्यूनतमजानकारी केसंबंध मेंआवश्यकताएंशामिल हैं ।
हितधारकों सेअनुरोध है किवे 27/01/2018तकसंलग्नप्रारूप मेंअनावरणप्रारूप केसंबंध में अपनीटिप्पणियॉं / सुझावदें । टिप्पणियॉं/ सुझावinspection@irda.gov.in कोमेल किये जासकते हैं।
जे. मीनाकुमारी,
मुख्यमहाप्रबंधक ( निरीक्षण)