सं.आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/239/2017 25 अक्तूबर2017
प्रति,
सभी गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंके सीईओ
विषयः पीओएसके माध्यम से क्षतिपूर्तिआधारित स्वास्थ्यबीमा उत्पाद कासमावेश– साधारणबीमाकर्ता और स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ता।
आपका ध्यानबिक्री स्थल विक्रेता(पीओएस)सेसंबंधित दिशानिर्देशसं. आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ओआरडी/183/10/2015दिनांक26.10.2015 और परवर्तीपरिपत्रों की ओरआकर्षित किया जाताहै जिनमें उन उत्पादोंके प्रकारों काविवरण दिया गयाहै जिनकी अपेक्षापीओएस द्वारा कीजा सकती है।
प्राधिकरणको कई बीमाकर्ताओंसे बिक्री केन्द्र(पीओएस)केमाध्यम से बेचेजानेवाले क्षतिपूर्तिआधारित स्वास्थ्यबीमा उत्पादोंकी अनुमति देनेके लिए अनुरोधप्राप्त हुए हैं।इस प्रकार कियेगये अनुरोधों कीजाँच करने पर प्राधिकरणने उपर्युक्त दिशानिर्देशोंके खंड V(1)(च)केअंतर्गत अपने पासनिहित शक्तियोंके अधीन निम्नलिखितशर्तों के साथपीओएस माध्यम केद्वारा अपेक्षाकिये जानेवालेवैयक्तिक क्षतिपूर्तिआधारित स्वास्थ्यबीमा उत्पादोंकी अनुमति देनेका निर्णय कियाहैः-
I) उक्त क्षतिपूर्तिआधारित स्वास्थ्यबीमा उत्पाद समूहोंऔर सरकारी योजनाको छोड़कर केवलवैयक्तिक पॉलिसीधारकोंको ही प्रस्तावितकिया जा सकते हैं।
II) 5 लाखरुपये प्रति जीवन/ व्यक्ति अधिकतमबीमित राशि होगी।
III) ऐसे उत्पादोंकी संख्या जो पीओएसउत्पाद के रूपमें फाइल कियेजा सकते हैं,प्रतिबीमा कंपनी अधिकतम3 (तीन)पररखी गई है।
IV) चूँकि स्वास्थ्यलाभ उत्पादों कीतुलना में स्वास्थ्यक्षतिपूर्ति उत्पादएक भिन्न प्रक्रियाका अनुसरण करतेहैं जिन्हें अबतक पीओएस माध्यममें शामिल कियागया था, अतःपीओएस को दावे,विशेषरूप से नकदीरहितदावे प्रस्तुतकरने में संबद्धप्रक्रिया के बारेमें शिक्षित कियाजाए, जोफिर क्षतिपूर्तिआधारित स्वास्थ्यबीमा उत्पाद केधारक को इसके बारेमें शिक्षित करेगा।
(पी.जे.जोसेफ)
सदस्य(गैर-जीवन)