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Title: सभी बीमा मध्यवर्ती ,मध्यस्थों के लिए
Reference No.: आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/एमआईएसपी/235/10/2017
Date: 17/10/2017
मोटर बीमा सेवा प्रदाता - संबंधी दिशानिर्देश

हम परिपत्रसंदर्भ आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/2017दिनांक31 अगस्त2017 के अनुसारप्राधिकरण द्वाराजारी किये गये`मोटर बीमासेवा प्रदाता संबंधीदिशानिर्देशों~कीओर ध्यान दिलातेहैं जो 1 नवंबर2017 से प्रवृत्तहुए हैं।

 

बाजार मेंअवांछनीय प्रथाओंको रोकने के लिएइस बात पर ध्यानदिया जाए कि उक्तदिशानिर्देश विशिष्टरूप से यह कहतेहैं कि एमआईएसपीअथवा उसकी सहायककंपनियाँ बीमाकर्तासे इन दिशानिर्देशोंमें विनिर्दिष्टकी गई व्यवस्थाको छोड़कर प्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप से कोई अन्यशुल्क, प्रभार,बुनियादीसंरचना संबंधीव्यय, विज्ञापनसंबंधी व्यय,प्रलेखीकरणप्रभार,कानूनीशुल्क, परामर्शसंबंधी शुल्क,अथवाअन्य भुगतान,चाहेवह किसी भी नामसे कहलाये,प्राप्तनहीं करेंगी। आईआरडीएआईयह प्रत्याशा करताहै कि इन दिशानिर्देशोंके अभिप्राय कोसमझा जाएगा तथाइनका अनुवर्तनऔर अनुपालन सहीमायने में कियाजाएगा। उक्त उपबंधोंको रोकने तथा वैकल्पिकउपायों के माध्यमसे अंतरपणन(आर्बिट्रेज)प्राप्तकरने किसी भी प्रयासके प्रति गंभीरदृष्टिकोण अपनायाजाएगा।

 

इस संबंध मेंआईआरडीएआई की जानकारीमें यह आया है किकुछ बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती1 नवंबर2017 को अथवा उसकेबाद नियत होनेवालेकरारों और तालमेलव्यवस्थाओं(टाई-अप्स)कोउन करारों के लिएउक्त दिशानिर्देशोंका पालन करने सेबचने के प्रयासमें उक्त करारोंऔर तालमेल व्यवस्थाओंको नियत समय सेपहले लाने की अपेक्षाकर रहे हैं। कृपयाध्यान दें कि उक्तदिशानिर्देशोंके उद्देश्य कीओर ध्यान न देतेहुए इन्हें दुर्बलकरने के किसी भीप्रयास को आईआरडीएआईद्वारा गंभीरतासे देखा जाएगातथा इस विषय मेंकठोरतापूर्वकव्यवहार किया जाएगा।

 

यह बात भी दोहराईजाती है कि एक हीपॉलिसी के अंतर्गतदोनों कमीशन औरशुल्क का भुगताननहीं किया जा सकता।

 

कृपया पुष्टिकरें कि मोटर बीमासेवा प्रदाता संबंधीदिशानिर्देशोंका पालन पूर्णतःकिया जाता है। इसआशय के लिए कृपयायह सुनिश्चित करेंकि आपने अपनी कंपनीके अंदर आवश्यकअनुदेश दिये हैंतथा अपेक्षित निगरानीकरने के लिए आवश्यकप्रणालियाँ स्थापितकर ली हैं।

 

(पी.जे.जोसेफ)

सदस्य(गैर-जीवन)

 

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