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परिपत्र
संदर्भसं. आईआरडीए /एनएल / सीआईआर /एमआइएससी /206 /8 / 2017दि: 31 अगस्त
सेवामें,
सभीबीमाकंपनियोँ के
मुख्यप्रबंधनिदेशकों /मुख्यकार्यकारीअधिकारियोंको,
विषय:(!) लोक अदालतों /एमएसीटी मेंकुछ बीमाकंपनियों का भागन लेना /असंतोषजनकभागीदारी
(!!)पॉलिसीधारकों कोंसेवा देना
यह बीमाअधिनियम, 1938 केअनुभाग 34 केअंतर्गतनिहितअधिकारों केअनुसार औरसमादेशयाचिका देखेंडब्ल्यू. पी(सी) ( पीआईएल ) सं.04 / 2017 के संबंधमें पारित
प्राधिकरणको, पत्राचारके लिए उचितपता उपलब्धनहीं करायेजाने की वजहसे सम्मन नमिलने सहित,
मामलोंको ध्यान मेंरखते हुए औरबीमा क्षेत्रपर नागरिकोंके विश्वासको मजबूत करनेकी दृष्टि सेसभी बीमा कंपनियोंके लिए निम्नलिखितसुनिश्चितकरनाअनिवार्यहोगा :
1. जबभी माननीयअदालतों सेसम्मनप्राप्त हों
2. जबभी आयोजित हों
3. आईआरडीएआई (पालिसीधारकोंके हित कीरक्षा करना)विनियम,2017 का कड़ाईसे पालन करना ;
4. पालिसीधारकों के साथपत्र व्यवहारकरने,