आईआरडीएआईकेआदेशआईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/एफए/134/ 06/ 2017 दिनांक12 जून 2017 कीओरध्यानआकर्षितकियाजाताहैजिसकेद्वाराबीमाअधिनियम,1938 की धारा52 ए (1) केअंतर्गतमेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.केकार्योंकाप्रबंधकरनेकेलिएएकप्रशासककीनियुक्तिकीगईहै।
2. अब,बीमाअधिनियम,1938 की धारा52 बी (2) केअनुसारआईआरडीएआईइसकेद्वारामेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.कोतत्कालप्रभावसेअर्थात्23 जून 2017 कोकारोबारकीसमाप्तिसेप्रस्तावजमाराशियाँप्राप्त/ संगृहीतनकरने/नयेव्यवसायकाजोखिम-अंकननकरनेकानिदेशदेताहै।
3. मेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.सभीसंबंधितएजेंटों/ मध्यवर्तियोंकोउपर्युक्तनिदेशकेबारेमेंसूचितकरेगीतथायहसुनिश्चितकरेगीकिवेइसआदेशकीप्राप्तिकेबादतत्कालप्रभावसेनयेबीमाव्यवसायकेलिएप्रस्तावजमाराशियाँप्राप्त/ संगृहीतनहींकरेंगे।तथापि,मेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.कोनिदेशदियाजाताहैकिवह
i. नवीकरणप्रीमियमकासंग्रहणकरनाऔरइसकाहिसाबरखनाजारीकरेगी;तथा
ii. वर्तमानव्यवसायऔरपॉलिसीधारकोंकीसर्विसिंगअबाधरूपसेकरेगी।
4. बीमाअधिनियम,1938 की धारा52 बी (3) केअनुसारयहआदेशसभीसंबंधितव्यक्तियोंपरबाध्यकारीहोगातथामेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.केसंबंधमेंसंस्थाकेबहिर्नियमोंऔरअंतर्नियमोंमेंकिसीबातकेहोनेकेबावजूदइसकाप्रभावरहेगा।
5. मेसर्ससहाराइंडियालाइफइंश्योरेंसकंपनीलि.अपनीवेबसाइटपरप्रमुखरूपसेइसआदेशकोस्थानदेनेकीव्यवस्थाकरेगीतथातत्कालअपनीप्रत्येकशाखाऔरकार्यालयतथाअपनेकॉरपोरेटएजेंटोंकेप्रत्येककार्यालयऔरकिसीभीअन्यमध्यवर्तीकेप्रत्येककार्यालयमेविशिष्टध्यानाकर्षीस्थानपरइसआदेशकेपरिचालनअंशकीप्रतिलगानेकीभीव्यवस्थाकरेगी।
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अध्यक्ष