आईआरडीएआई के पास यह विश्वास करने के लिए कारण हैं कि मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्य़ोरेंस कंपनी लि.,पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय: #1, सहारा इंडिया भवन,कपूरथला कांप्लेक्स,लखनऊ226024, पंजीकरण संख्या127 दिनांक6 फरवरी2004 ऐसे तरीके से कार्य कर रही है जिसके बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों के विपरीत होने की संभावना है। तदनुसार,आईआरडीएआई बीमा अधिनियम,1938 की धारा52 ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा श्री आर.के.शर्मा,महाप्रबंधक,एफएण्डए-एनएल,आईआरडीएआई को तत्काल प्रभाव से मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.के कार्यों का प्रबंध करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है।
2. उक्त प्रशासक बीमा अधिनियम,1938 के अधीन लागू उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट शक्तियों और दायित्वों के अनुसार कार्य करेगा तथा कार्यकुशलता के साथ अनुकूल अधिकतम मितव्ययिता एवं आईआरडीआई को नियमित रिपोर्टिंग सहित कारोबार का प्रबंध करेगा।
3. उक्त प्रशासक बीमा अधिनियम,1938 की धारा52बी के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों के धारकों के सामान्य हित में कार्रवाई की सर्वाधिक लाभकारी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए बीमाकर्ता के संबंध में आईआरडीएआई को एक रिपोर्ट यथाशीघ्र दाखिल करेगा।
4. उक्त प्रशासक बीमा अधिनियम,1938 की धारा52ए (2) के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। प्रशासक को इस प्रकार देय पारिश्रमिक अर्थात् वेतन,भत्तों,परिलब्धियों और अन्य सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति आईआरडीएआई को बीमाकर्ता के शेयरधारकों के खाते से की जाएगी।
Sd/-
अध्यक्ष