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सेबीपरिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/15/2015दिनांक 30 नवंबर2015 सूचीबद्ध कंपनियोंद्वारा वित्तीयपरिणाम प्रकाशितकरने के लिए फार्मेटउपलब्ध कराता है।ये शर्तें उन सभीसंस्थाओं पर भीलागू हैं जिनकीप्रतिभूतियाँशेयर बाजारों मेंसूचीबद्ध हैं।
2. सेबीद्वारा आगे परिपत्रसं. सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016दिनांक 05 जुलाई2016 के अनुसार निम्नानुसारविनिर्दिष्ट कियागया हैः
"31 मार्च2017 को अथवा उसके बादसमाप्त अवधि केलिए, शेयर बाजारोंके पास सूचीबद्धसंस्थाओं द्वाराप्रस्तुत कियेजानेवाले अलेखा-परीक्षित/ लेखा-परीक्षिततिमाही वित्तीयपरिणामों के लिएफार्मेट कंपनीअधिनियम, 2013 की अनुसूचीIII में निर्धारितरूप में होंगे।तथापि, बैंकिंगकंपनियाँ और बीमाकंपनियाँ उनकेविनियमनकर्ताओंके द्वारा यथाविनिर्दिष्टसंबंधित अधिनियमों/ विनियमों के अंतर्गतनिर्धारित रूपमें फार्मेटोंका अनुसरण करेंगे।"
3. इसकेअलावा, सेबी केपरिपत्र संदर्भसीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/115/2016दिनांक 24 अक्तूबर2016 के अनुसार उपर्युक्तपैरा 2 के संदर्भमें यह स्पष्टकिया गया है कि
क) बीमाकंपनियाँ (जीवनऔर गैर-जीवन) 30 सितंबर2016 और 31 दिसंबर 2016 कोसमाप्त तिमाहियोंके लिए निम्नलिखितप्रकटीकरण आईआरडीएआईद्वारा यथाविनिर्दिष्टफार्मेट में प्रस्तुतकरेंगीः
i
ii. तिमाहीपरिणामों के साथखंड-वार राजस्व,परिणाम और प्रयुक्तपूँजी सूचित करनेके लिए फार्मेट
ख) समाचारपत्रोंमें प्रकाशित करनेके प्रयोजन केलिए फार्मेट केसंबंध में (स्टैंडअलोन/समेकित) बीमा कंपनियाँसेबी द्वारा जारीकिये गये उपर्युक्तपरिपत्रों के अंतर्गतविनिर्दिष्ट रूपमें फार्मेट काअनुसरण करना जारीरखेंगी।
भवदीया,
(वी.आर. अय्यर)
सदस्य(एफएण्डआई)