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Title: सभी बीमा कंपनियाँ और टीपीए
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/212/10/2016
Date: 27/10/2016
स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण

परिपत्रसं. आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016 दिनांक 29.07.2016 केअध्याय IV ("प्रदाता नेटवर्कमें अस्पतालोंके लिए मानक औरन्यूनतम मानदंड") केखंड () की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिसके द्वाराउपर्युक्त दिशानिर्देशोंकी अधिसूचना कीतारीख से 90 दिनके अंदर बीमा सूचनाब्यूरो (आईआईबी) द्वाराअनुरक्षित अस्पतालरजिस्ट्री, रोहिणीमें नेटवर्क प्रदाताओंके पंजीकरण केलिए मानदंड विनिर्दिष्टकिये गये हैं।

 

इस विषयकी जाँच करने केबाद प्रदाता नेटवर्कमें वर्तमान अस्पतालोंकी संख्या को देखतेहुए अनुपालन केलिए समय-सीमा 31.12.2016 तकबढ़ाई गई है। 

 

यह आईआरडीएआई (स्वास्थ्यबीमा) विनियम, 2016 केविनियम (39) केसाथ पठित विनियम (31)() केअनुसार जारी कियाजाता है।

 

 

उप महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)

 

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