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Title: प्रति, सभी गैर-जीवन, स्वास्थ्य बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एमआईएन/045/03/2016
Date: 10/03/2016
आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 का अनुपालन करनेवाले वर्तमान साधारण बी

1.   सूक्ष्मबीमा विनियम(एमआईआर),2015 के विनियम(8) (1) की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो विनिर्दिष्टकरता है कि प्रत्येतबीमाकर्ता के लिएप्राधिकरण के पाससूक्ष्म बीमा उत्पादोंकी फाइलिंग केसंबंध में फाइलएण्ड यूज़ प्रक्रियाका अनुसरण करनाअधिदेशात्मक(मैंडेटरी)है। एमआईआर,2015 की अनुसूचीI की ओर भी ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो एमआईआर,2015 के विनियम(2) () परपरिभाषित साधारणसूक्ष्म बीमा उत्पादोंके संबंध में शर्तेंविनिर्दिष्ट करतीहै। प्राधिकरणने परिपत्र संदर्भसं. आईआऱडीए/जीवन/सीआईआर/एमआईएन/007/01/2016दिनांक08 जनवरी2016 के द्वारावर्तमान सूक्ष्मबीमा उत्पादोंको अपनाने के लिएप्रक्रियाएँ विनिर्दिष्टकी हैं, जिससेएमआईआर,2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टशर्तें पूरी कीजा सकें।

 

2.  आगे यहभी स्पष्ट कियाजाता है कि बीमाकर्ताओंको निम्नलिखितशर्तों का पालनकरने के द्वारासूक्ष्म बीमा उत्पादोंके रूप में एमआईआर,2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टशर्तें पूरी करनेवालेवर्तमान साधारणबीमा उत्पादोंको अपनाने के लिएभी अनुमति दी जातीहै।

i.       बीमाकर्ताअपने विवेक परएमआईआर,2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका पालन करनेवालेवर्तमान साधारणबीमा उत्पादोंको साधारण सूक्ष्मबीमा उत्पादोंके रूप में प्रस्तावितकर सकते हैं।

ii.       जहाँ वर्तमानसाधारण बीमा उत्पादएमआईआर,2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका अनुपालन करतेहैं, वहाँअनुबंध-Iमें निर्धारितफार्मेट में नियुक्तबीमांकक और सीईओद्वारा फाइल कियेगये इस आशय के प्रमाणपत्रके आधार पर बीमाकर्ताओंको एमआईआर,2015 के विनियम(8) (2) के उपबंधोंके अनुसार शीर्षक"सूक्ष्मबीमा उत्पाद"को वहन करतेहुए प्रमुख रूपसे एक अलग उत्पादका नाम आबंटितकरने के द्वारासाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पादोंके रूप में ऐसेवर्तमान साधारणबीमा उत्पादोंको प्रस्तावितकरने की अनुमतिदी जाती है।

iii.       प्राधिकरणबीमाकर्ताओं केप्रस्ताव को दर्जकरने के बाद उपयुक्तरूप से एक यूआईएनआबंटित करने केद्वारा साधारणसूक्ष्म बीमा उत्पादके रूप में वर्तमानसाधारण बीमा उत्पादोंको प्रस्तावितकरने के लिए बीमाकर्ताओंको अनुमति दे सकताहै।

iv.       इसपरिपत्र के अनुसारप्रस्तुत कियेगये उत्पाद प्रस्तावकी जाँच करने केबाद प्राधिकरणके पास एमआईआर,2015 तथा बीमाउत्पादों से संबंधितअन्य प्रयोज्यविनियमों अथवादिशानिर्देशोंके अनुसार नयेसिरे से उत्पादको फाइल करने केलिए बीमाकर्ताको निर्देश देनेका अधिकार सुरक्षितहै।

v.       वर्तमानसाधारण बीमा उत्पादके संबंध में किसीभी प्रकार का कोईपरिवर्तन नहींहोगा। साधारण सूक्ष्मबीमा उत्पादोंके रूप में उत्पादको प्रस्तावितकरने के लिए जहाँकिसी परिवर्तनकी आवश्यकता होगी,वहाँ ऐसेउत्पादों को एमआईआर,2015 के उपबंधोंके अनुसार अलगसे फाइल किया जाएगा।

 

3.   उपर्युक्तप्रक्रिया केवलउन्हीं वर्तमानसाधारण बीमा उत्पादोंके संबंध में लागूहै जो इस परिपत्रमें विनिर्दिष्टशर्तों के अधीनएमआईआर,2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टशर्तों को अन्यथापूरा करते हैं।तथापि, यहस्पष्ट किया जाताहै कि प्रस्तावितसभी सूक्ष्म बीमाउत्पाद आईआरडीएआई(सूक्ष्मबीमा) विनियम,2015 का अनुपालनकरेंगे।

 

यह परिपत्रप्राधिकरण द्वाराभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण (सूक्ष्मबीमा) विनियम,2015 के विनियम18 में निहित शक्तियोंके अंतर्गत जारीकिया जाता है।

 

सदस्य (जीवन)

अनुबंध-I

प्रमाणपत्र

(साधारणसूक्ष्म बीमा उत्पादके रूप में प्रस्तुतकरने के लिए प्रस्तावितप्रत्येक वर्तमानसाधारण बीमा उत्पादके लिए अलग प्रमाणपत्रफाइल करना होगा)

 

दिनांकः ______________

 

निम्नलिखितवर्तमान अनुमोदितसाधारण बीमा उत्पादको एक साधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद केरूप में प्रस्तुतकरने का प्रस्तावहै। यह प्रमाणितकिया जाता है किप्रस्तावित उत्पादभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(सूक्ष्म बीमा)विनियम, 2015 की अनुसूची-Iमें विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका पूर्णतः अनुपालनकरता है। इसकेअलावा, यह प्रमाणितकिया जाता है किउक्त उत्पाद कोइस प्रकार आशोधितकिया गया है जिससेकि वह आईआरडीएआई(सूक्ष्म बीमा)विनियम, 2015 के विभिन्न अन्यउपबंधों का अनुपालनकरे तथा यह कि येआशोधन उत्पाद मेंप्रस्तावित लाभों,प्रीमियम आधारों,लगाये गये प्रभारों(लोé#2337;िंगों)अथवा प्रस्तावितछूटों से संबंधितनहीं हैं।

 

सारणी – I

क्रम सं. (1)

वर्तमान उत्पाद का नाम (2)

कवर किय गये जोखिम (स्वास्थ्य, ड्वेलिंग आदि) (3)

यूआई एन, यदि कोई हो (4)

प्राधिकरण के पास पूर्व के अनुमोदन के लिए (माने गये अनुमोदन सहित) फाइलिंग का दिनांक/ वर्ष (5)

साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद का प्रस्तावित नाम (6)

टिप्पणी*

(7)

 

 

 

 

 

 

 

*जहाँ उपर्युक्तस्तंभ सं. 4 और 5 मेंअपेक्षित कोई सूचनाउपलब्ध नहीं है/ उपलब्ध नहींकराई जा सकी, वहाँ इसे प्रमाणितकरने के लिए कारणप्रस्तुत करें।

 

आगेयह भी प्रमाणितकिया जाता है किसूक्ष्म बीमा उत्पादके रूप में प्रस्तावितकिये जाने पर उक्तउत्पाद का वित्तीयरूप से अर्थक्षमहोना जारी रहेगा।

हम यहभी प्रमाणित करतेहैं कि अनुमोदनकिये जाने पर, प्रस्तावितसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद________________ (प्रस्तावितसूक्ष्म बीमा उत्पादके नाम का उल्लेखकरें) आईआरडीएआई(सूक्ष्म बीमा)विनियम, 2015 में विनिर्दिष्टवितरण से संबंधितसभी मानदंडों औरअन्य संबंधित मानदंडोंका अनुपालन करतेहुए प्रस्तावितकिया जाएगा।

 

 

नियुक्तबीमांकक एमडी और सीईओ/ सीएमडी

(कार्यालयकी मुहर सहित)

 

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