प्राधिकरणने अधिसूचना दिनांक19 अक्तूबर2015 के द्वारा आईआरडीएआईके (लॉयड्सको छोड़कर अन्यविदेशी पुनर्बीमाकर्ताओंके शाखा कार्यालयोंका पंजीकरण औरपरिचालन) विनियम,2015 को अधिसूचितकिया था।
आईआरडीएआईके (लॉयड्सको छोड़कर अन्यविदेशी पुनर्बीमाकर्ताओंके शाखा कार्यालयोंका पंजीकरण औरपरिचालन) विनियम,2015 के विनियम28(9) ने उस अधिमानके क्रम को परिभाषितकिया जिसमें भारतीयबीमाकर्ता अपनेविकल्पी (फैकल्टेटिव)औरसमझौता (ट्रीटी)अधिशेषोंमें सहभागिता केलिए प्रस्ताव करेगा। बादमें इस विनियमका संशोधन अधिसूचनादिनांक28-01-2016 के द्वाराकिया गया।
हमसमझते हैं कि बीमाकर्तावर्तमान में अगलेवित्तीय वर्ष केलिए पुनर्बीमाकार्यक्रम बनानेकी प्रक्रिया मेंहैं। तथापि,चूँकिअभी तक किसी भीविदेशी पुनर्बीमाकर्ताको भारत में शाखापरिचालन प्रारंभकरने के लिए पंजीकरणप्रदान नहीं कियागया है, अतःआईआरडीएआई के(लॉयड्स को छोड़करअन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओंके शाखा कार्यालयोंका पंजीकरण औरपरिचालन) विनियम,2015 के विनियम28(9) का अनुसरण समझौतास्थाननों(ट्रीटी प्लेसमेंट्स)केलिए तत्काल नहींकिया जा सकता।
अतःप्राधिकरण से अगलेआदेश जारी होनेतक आईआरडीएआई के(लॉयड्स को छोड़करअन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओंके शाखा कार्यालयोंका पंजीकरण औरपरिचालन) विनियम,2015 के विनियम28(9) के प्रवर्तनकी तारीख को आस्थगितकरने का निर्णयलिया गया है।
जबतक नई व्यवस्थाको प्रभावी नहींकिया जाता,तबतक आईआरडीए(साधारण बीमा– पुनर्बीमा)विनियम,2013 के विनियम3(12) के अंतर्गतनिर्धारित विनियामकउपबंध जारी रहेगा।
सुरेशमाथुर
वरिष्ठसंयुक्त निदेशक