प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये भारतीय स्वामित्व-प्राप्तऔर नियंत्रित संबंधीदिशानिर्देशों,संदर्भःआईआरडीए/एफएण्डए/जीडीएल/जीएलडी/180/10/2015दिनांक19 अक्तूबर2015 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै। उक्तदिशानिर्देश सभीभारतीय बीमा कंपनियोंद्वारा भारतीयस्वामित्व और नियंत्रणके मानदंड के अनुपालनका पुष्टीकरण तीनमहीने की अवधिके अंदर अर्थात्18 जनवरी 2016 तककरने की परिकल्पनाकरते हैं। उक्तशर्तें विदेशीशेयरधारिता केविस्तार का विचारकिये बिना सभीबीमाकर्ताओं परलागू हैं। उक्तदिशानिर्देशोंमें किसी बीमाकर्ताद्वारा अनुपालनकी अवधि में वृद्धिकरने के लिए आवेदनप्रस्तुत कियेजाने पर तीन महीनेकी अतिरिक्त अवधिका प्रावधान उपलब्धकराया गया है।
जबकिकुछ बीमाकर्ताओंने एफआईपीबी एवंप्राधिकरण को अपनीशेयरधारिता केस्वरूप में परिवर्तनऔर विदेशी निवेशकी सीमा में संशोधनके लिए अनुमोदनकी माँग करते हुएआवेदन प्रस्तुतकिया है, अधिकांशबीमाकर्ताओं नेऐसा नहीं कियाहै। इसबात पर जोर दियाजाता है कि दिशानिर्देशोंमें निर्गम कीतारीख से अनुपालनके लिए छह महीनेकी अधिकतम अवधिप्रदान की गई है।
इसबात पर विचार करतेहुए कि अधिकांशबीमाकर्ताओं नेशेयरधारिता मेंपरिवर्तन हेतुअथवा अनुपालन कीरिपोर्टिंग केलिए समय-सीमामें वृद्धि कीमाँग करते हुए,जैसाकि उक्त दिशानिर्देशोंमें परिकल्पितहै, प्राधिकरणको आवेदन प्रस्तुतनहीं किया है तथाउक्त अपेक्षा बीमाअधिनियम, 1938 औरभारतीय बीमा कंपनियाँ(विदेशी निवेश)अधिनियम,2015 के अनुसार अधिदेशात्मकहै, प्राधिकरणनिम्नानुसार सूचितकरना चाहता हैः
I. सभी बीमाकर्ताउक्त दिशानिर्देशोंकी तारीख से3 महीने के अंदरअर्थात् 18 जनवरी2016 को या उससे पहले,लागूबीमा विधि मेंपरिकल्पित रूपमें भारतीय स्वामित्वऔर नियंत्रण केअनुपालन की पुष्टिकरें और रिपोर्टकरें।
II. सभी बीमाकर्ताजो भारतीय स्वामित्वऔर नियंत्रण केसंबंध में शर्तोंका अनुपालन करनेकी स्थिति मेंनहीं हैं, उक्तदिशानिर्देशोंकी तारीख से छहमहीने की अधिकतमअवधि के अंदर अनुपालनसूचित करने काआश्वासन देते हुएअपने निदेशक बोर्डसे 18 जनवरी2016 को अथवा उससेपहले एक पुष्टीकरणप्रस्तुत करें।
(वी. आर.अय्यर)
सदस्यएफ एण्ड आई