प्राधिकरणविभिन्न कार्योंके लिए बीमाकर्ताओंऔर अन्य विनियमितसंस्थाओं के लिएविवरणियों की ऑनलाइनफाइलिंग और प्रस्तुतिकी प्रक्रिया एकचरणबद्ध तरीकेसे प्रारंभ कररहा है। बीमांकिकमूल्यांकन– जीवन से संबंधितविवरणियों की फाइलिंगअथवा प्रस्तुतिको समर्थ बनानेवालामॉड्यूल अब जारीकरने के लिए तैयारहै।
बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे विवरणियाँप्रस्तुत करनेके लिए वेबसाइटwww.irdabap.org.inमेंप्रवेश करें। प्रशासकप्रत्यय-पत्र(क्रेडेन्शियल्स)जीवनबीमाकर्ताओं केनियुक्त बीमांककऔर प्रधान अधिकारीको पहले ही उपलब्धकराये गये हैं।प्रशासक बीमांकिक-जीवनमॉड्यूल के लिएउप-आईडी निर्मितकर सकते हैं।
31 मार्च2013 की स्थिति केअनुसार एआरए,एएएआरऔर पुनर्बीमा विवरणियोंमें व्यवसाय कीविभिन्न व्यवस्थाओंके लिए अंतिम आंकड़ेजीवन बीमाकर्ताओंसे कट-ओवरडेटा के रूप मेंप्राप्त किये गयेथे तथा वे सर्वरमें अपलोड कियेजा चुके हैं। बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे30 जून 2013 कोसमाप्त तिमाहीसे और उसके आगेपुनर्बीमा और केटी-क्यूसे संबंधित तिमाहीविवरणियाँ उपलब्धकराये गये टेम्प्लेटोंमें बीमांकिक-जीवनमॉड्यूल में प्रस्तुतकरें। तिमाही औरवार्षिक विवरणियोंकी प्रस्तुति केलिए समय-सीमाएँनिम्नानुसार होंगीः
विवरणी की अवधि | डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रस्तुति के लिए समय-सीमाएँ |
30 जून 2013 को समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही 30 जून 2014 को समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2014 को समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही | 31 मई 2015 |
विवरणियाँफाइल करने के प्रयोजनके लिए प्रयुक्तकिये जानेवालेटेंप्लेट प्राधिकरणकी वेबसाइट एवंऊपर निर्दिष्टपोर्टल पर उपलब्धहैं।
बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे निम्नलिखितका ध्यान रखें:
I. डेटा टेंप्लेटभरने और प्रस्तुतकरने के लिए अनुदेशबीएपी के बीमांकिक-जीवनविवरणियाँ मॉड्यूलके लॉग-इनक्षेत्र में रखेगये हैं। आवश्यकताओंऔर सुझावों केआधार पर प्राधिकरणइनका परिशोधन करसकता है तथा अद्यतनकिया गया पाठ,यदिकोई हो, सभीउपयोगकर्ताओंके लिए उपलब्धकराया जाएगा।
II. बीमाकर्ताओंने वित्तीय वर्ष2013-14 के लिए तिमाहीविवरणियाँ/ प्रकटीकरणभौतिक / पीडीएफके रूप में प्रस्तुत/ प्रकाशित करचुके हैं तथा इनकीप्रति-जाँचबीएपी मॉड्यूलके माध्यम से प्रस्तुतकी जानेवाली विवरणियोंके साथ की जा सकतीहै।
III. टेंप्लेटभरने और अपलोडकरने तथा उन्हेंप्रस्तुत करनेके लिए बीमाकर्ताओंकी ओर से उपयोगकर्ताओंकी सहायता करनेके लिए एक हेल्पलाइनप्रणाली उपलब्धकराई गई है। उक्तहेल्पलाइन संख्या040-23381111 है। बीमाकर्ताजिन समस्याओं कासमाधान नहीं होनेसे शेष रह जातेहैं उन्हें निम्नलिखितपर भी उठा सकतेहैं :
समस्याएँ | संपर्क का विवरण | संपर्क संख्या |
तकनीकी समस्याएँ | bap.support at irda dot gov dot in | 040-23381111 |
फार्म संबंधी समस्याएँ | श्री लक्ष्मी नरसिंहन, एलएण्डटी इन्फोटेक – lakshminarasimhan.rangaswamy at lntinfotech dot com श्री सुजय साहा – sujoy at irda dot gov dot in श्री सुदीप्त भट्टाचार्य – sudipta at irda dot gov dot in | 09901737000 040-23381137 040-23381140 |
IV. बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे बीएपी प्रणालीके माध्यम से प्रस्तुतीकरणोंके लिए प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ताओंके रूप में नियुक्तबीमांकक और प्रधानअधिकारी के डिजिटलहस्ताक्षरों काउपयोग करें। बीमाकर्ताउक्त डिजिटल हस्ताक्षरप्राधिकृत विक्रेताओंसे प्राप्त करसकते हैं।
V. बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे अयांत्रिकहस्तक्षेप के बिनाबीएपी मॉड्यूलमें सीधे अपलोडकिये जाने के लिए,अपनीप्रणालियों सेनिर्धारित टेंप्लेटोंके अनुसार निविष्टिफाइलें उत्पन्नकरने के लिए उपयुक्तकदम उठाएँ। बीमाकर्ताओंको यह सुनिश्चितकरने के लिए भीसूचित किया जाताहै कि यह सुनिश्चितकरने के लिए उनकेपास पर्याप्त अयांत्रिकनियंत्रण और प्रमाणीकरणहों कि बीएपी पोर्टलके माध्यम से प्रस्तुतकिया जानेवालाडेटा प्राधिकरणको प्रस्तुत कियेजानेवाले डेटाके साथ मेल खाए।
VI. बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे एआरए,एएएआरऔर पुनर्बीमा फार्मबीएपी पोर्टल मेंउपलब्ध कराये गयेटेंप्लेटों केअनुसार प्रस्तुतकरें। वित्तीयवर्ष 2014-15 केलिए वार्षिक विवरणियाँबीएपी पोर्टल केमाध्यम से प्रस्तुतीकरणके अतिरिक्त,भौतिकऔर एक्सेल फार्मेटमें प्रस्तुत कीजानी चाहिए जैसाकि पिछले वर्षोंमें किया गया हो,क्योंकिउक्त इलेक्ट्रॉनिकप्रस्तुतीकरणपहली बार प्रवर्तनमें लाया जा रहाहै।
पौर्णिमागुप्ते
सदस्य(बीमांकक)