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Title: प्रेस विज्ञप्ति
Reference No.: आईआरडीए/सीएडी/एमआईएससी/पीआरई/206/08/2014
Date: 04/09/2014
जाली फोन काल और काल्पनिक,कपटपूर्ण प्रस्ताव - जाली काल के श्रव्य नमूने के सा

जनता के सदस्योंको, काल्पनिक/कपटपूर्णप्रस्ताव के साथ, बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण के कर्मचारियोंके नाम से जालीफोन काल प्राप्तहो रहे हैं। आईआरडीएने 29 जनवरी, 2014 को एक सार्वजनिकसूचना जारी कीहै, जिसमें जनताके सदस्यों कोआगाह किया गयाकि वे ऐसे प्रस्तावोंके झाँसे में नआएँ।

2. शिकायतकर्ताओंद्वारा नये पैटर्नके जाली कालोंके संबंध में रिपोर्टकी गई है।

जनता के सदस्योंद्वारा आईआरडीएआईके कर्मचारियोंके नाम से प्राप्तनये किस्म के कालोंको शामिल करतेहुए, आईआरडी ने 25 अगस्त, 2014 को एकसार्वजनिक सूचनाजारी की है, जिसमेंजनता के सदस्योंको पुनः आगाह कियागया है कि वे ऐसेजाली और काल्पनिकप्रस्तावों केझाँसे में न आएँ।

3. आईआरडीए ने आमजनता को अवगतकराने के लिए ऐसीशिकायत के आधारपर एक ऐसे जालीकालर द्वारा अपनायेजाने वाले तरीकेको सांझा कियाहै, और ऐसे जाली कालके श्रव्य रिकार्डोंकी लिंक उपलब्धकरायी है (जालीश्रव्य काल 1, जालीश्रव्य काल 2)

4. आईआरडीए पालिसीधारकोंके हितों की रक्षाकरने, बीमा उद्योगऔर उससे संबंधितऔर उसके आनुषंगिकमामलों को विनियमितकरने, बढ़ावा देनेऔर उसका व्यवस्थितविकास सुनिश्चितकरने, संसद के एक अधिनियमअर्थात् बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणअधिनियम 1999 द्वारास्थापित एक विनियामकसंस्था है। इसकेअलावा आईआरडीएने जनता को सूचितकिया कि :

- आईआरडीए सीधेया किसी प्रतिनिधिके माध्यम से किसीप्रकार के बीमाया वित्तीय उत्पादोंकी बिक्री मेंशामिल नहीं होता।

- आईआरडीए बीमाकंपनियों से प्राप्तप्रीमियम का निवेशनहीं करता।

- आईआरडीए पालिसीधारकोंया बीमाकर्ताओंके लिए किसी बोनसकी घोषणा नहींकरता।

- आईआरडीए ने बीमाकर्ताओंके खिलाफ शिकायतोंके पंजीकरण केलिए एक वैकल्पिकमंच उपलब्ध करानेके लिए, उपभोक्ता मामलेविभाग, समेकित शिकायतनिवारण प्रबंधनप्रणाली और आईआरडीएकॉल सेंटर मेंएक शिकायत निवारणकक्ष बनाया है।इस तरह बीमाकर्ताओंद्वारा ग्राहकोंकी शिकायतों केसमाधान को सुविधाजनकबनाया गया है।

- आईआरडीए या उसकेकर्मचारी जो शिकायतप्रबंधन करते हैं, वे आईआरडीएको भेजी गयी शिकायतके संबंध में किसीको काल नहीं करतेऔर ऐसी शिकायतोंकी कोई छानबीनया उन पर कोई फैसलानहीं करते हैं, क्योंकिआईआरडीए शिकायतसमाधान की प्रक्रियाको केवल सुविधाजनकबनाने की भूमिकानिभाता है।

कोई भी व्यक्तिजो ऐसे व्यक्तियों/एजेंटोंसे किसी प्रकारके लेन-देन का व्यवहारकरता है, तो वह ऐसाअपने जोखिम परकरता है।

5. आईआरडीए एक बारफिर जनता से आग्रहकरता है कि वे ऐसेशरारती तत्वों, जो स्वयंको आईआरडीए याअन्य बीमा कंपनीके कर्मचारी/अधिकारीके रूप में पेशकरके धोखाधड़ीया घोटाला करनेका प्रयास करतेहै, के झाँसे मेंन आएँ।

6. आईआरडीए परामर्शदेता है कि जनताका कोई सदस्य यदिऐसी घटना देखताहै तो वह फर्जीकालकरने वाले के विवरणऔर जहाँ से कालआया है, वह नंबर आदि काविवरण देते हुएस्थानीय पुलिसस्टेशन पर शिकायतदर्ज कराये।

7. सार्वजनिक सूचनाऔर श्रव्य क्लिपवेबसाइट : (http://www.irdai.gov.in) के साथ-साथ आईआरडीएके उपभोक्ता शिक्षावेबसाइट (http://www.policyholder.gov.in/) पर भीरखी गई है।

उपभोक्तामामले विभाग

आईआरडीए

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