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Title: फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
Reference No.: आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022
Date: 13/06/2022
फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022
दिनांकः13 जून 2022
प्रति, सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ और पंजीकृत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, लायड्स इंडिया शाखा सहित विदेशी पुनर्बीमा शाखा कार्यालय।
विषयः फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
- यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अंतर्गत निहित शक्ति के अनुसार जारी किया जाता है।
- परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/066/03/2017 दिनांक 28 मार्च 2017 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
- पैरा -6.1.1 का उपबंध निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः
- वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी तिमाहियों के लिए और उससे आगे राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओँ से संबंधित प्रीमियम की प्राप्य राशियाँ 365 दिन की अवधि के अंदर वसूल नहीं किये जाने की सीमा तक शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी।
- पैरा-6.2, पैरा-6.3 और पैरा-6.3.1 के उपबंध वित्तीय वर्ष 2022-23 से और उससे आगे प्रभावी होंगे।
- बीमाकर्ता प्रीमियम के अपने अंश के निर्मोचन (रिलीज़) के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन जारी रखें।
- यह परिपत्र प्राधिकरण के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
(एस.पी. चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकन)