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संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/विविध/112/6/2022
दिनांकः 03-06-2022
प्रति,
सभी एफआरबी के सीईओ (लायड्स इंडिया सहित)
विषयः एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण
संदर्भः परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/256/09/2021 दिनांक 30-09-2021 और आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/99/5/2022 दिनांक 12-05-2022
- प्राधिकरण को विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) और लायड्स इंडिया के सार्वजनिक प्रकटीकरणों की अपेक्षाओं के अनुपालन के युक्तिकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि वे खुदरा ग्राहकों के साथ सीधे व्यवहार नहीं करते हैं। तदनुसार, सार्वजनिक प्रकटीकरणों संबंधी निम्नलिखित अपेक्षाओं की समीक्षा की गई है और निम्नानुसार आशोधन किये गये हैं :
- `एनएल-5 दावा अनुसूची’ और `एनएल-20 विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची’ का सार्वजनिक प्रकटीकरण।
सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत उपर्युक्त फार्मों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उपर्युक्त फार्मेट प्राधिकरण को ई-मेल के द्वारा reinsurance@irdai.gov.in को प्रेषित किया जाना चाहिए।
- `एनएल-23 – शोधन-क्षमता मार्जिन–जीआई-टीए, एनएल-24 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-टीआर, एनएल-25 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम- सारणी Iए और एनएल-26 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम-सारणी Iबी‘ का सार्वजनिक प्रकटीकरण।
उपर्युक्त फार्म छमाही अपलोडिंग की वर्तमान अपेक्षा के बदले सार्वजनिक प्रकटीकरण के अंतर्गत वेबसाइट पर वार्षिक रूप से प्रकाशित किये जाएँगे।
- यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है।
- यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
एस पी चक्रवर्ती
मुख्य महाप्रबंधक (पुनर्बीमा)