Department wise - For each concessions permit or authorization granted

41bxiii

विभागवार - दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए:

विभाग टिप्पणियां

एजेंसी वितरण

कॉर्पोरेट एजेंट आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016

एजेंटों आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016

सर्वेक्षक

विनियम और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट के सार्वजनिक डोमेन में हैं  www.irdai.gov.in और www.irdabap.org.in 

गैर जीवन

 

 

(क) पात्रता मानदंड
(बी) रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया

इन मदों को आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम (7 वां संशोधन, 2016) में देखा जा सकता है, जिसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है www.irdai.gov.in

(c) रियायत, परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता
(घ) रियायत, परमिट या प्राधिकार प्रदान करने की तिथि

यह जानकारी www.irdai.gov.in पब्लिक डोमेन में देखी जा सकती है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का पंजीकरण आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम 2000 और समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार किया जाएगा। आवेदक कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सूचना इन विनियमों में पहले से ही निर्धारित है। उक्त विनियमों को आईआरडीएआई की वेबसाइट पर रखा गया है।  www.irdai.gov.in .

टीपीए पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण आईआरडीएआई (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स - हेल्थ सर्विसेज) विनियम 2016 और आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए / टीपीए / आरईजी / सीआईआर / 059/03/2016, दिनांक 28-03-2016 में निर्दिष्ट किया गया है। टीपीए और आवेदक (टीपीए) कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सूचना दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है। उपर्युक्त विनियम और दिशानिर्देश आईआरडीएआई की वेबसाइट पर डाले गए हैं।  www.irdai.gov.in .

रेफरी संख्या:| दिनांक: 03-03-2020