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Title: Grievance Cell
Reference No.: --
Date: 04/09/2020
Cell for redressal of grievances of Policyholders, Sep 2020

संदर्भ सं / Ref. No:-                                                 दिनांक / Date : 04-09-2020

पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कक्ष

Cell for redressal of grievances of Policyholders

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के उपभोक्ता मामला विभाग की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ पॉलिसीधारकों की शिकायतों/ परिवेदनाओं की देखरेख करती है। यह प्रकोष्ठ संबंधित बीमाकर्ताओं से निवारण के लिए शिकायतों को उठाता है।

The Grievance Redressal Cell in the Consumer Affairs Department of the Insurance Regulatory and Development Authority of India looks into complaints/grievances from policyholders. This Cell takes up the grievances with the respective insurers for redressal.

जिन पॉलिधारकों को बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें है, उन्हें सर्वप्रथम संबंधित बीमाकर्ता के शिकायत/परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क करना अपेक्षित होगा। बीमाकर्ताओं के शिकायत निवारण अधिकारियों के ई-मेल पते के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि उन्हें उचित समयावधि के भीतर बीमाकर्ता से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या वे कंपनी की जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वे आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामले विभाग के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में संपर्क कर सकते हैं।

Policyholders who have complaints against insurers are required to first approach the Complaints/Grievance Redressal Cell of the insurer concerned. Click here for the mail ids of the Grievance Redressal Officers of the insurers. If they do not receive a response from the insurer within a reasonable period of time or are dissatisfied with the response of the company, they may approach the Grievance Redressal Cell in the Consumer Affairs Department of the IRDAI. 

केवल बीमित व्यक्ति अथवा दावेदारों की ही शिकायतों पर विचार किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ अधिवक्ताओं अथवा अभिकर्ताओं (एजेंटों) अथवा किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा पॉलिसीधारकों की ओर से लिखी गई शिकायतों पर विचार नहीं करेगा। 

Only complaints from the insured or the claimants shall be entertained. The Cell shall not entertain complaints written on behalf of policyholders by advocates or agents or by any third parties.

शिकायतकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे शिकायत का पूरा विवरण आईआरडीएआई की वेबसाइट- policyholder.gov.in (http://www.policyholder.gov.in/Report.aspx#) पर दिए गए अपेक्षित शिकायत पंजीकरण फॉर्म में दर्ज करें। शिकायत पंजीकरण फार्म को डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें। शिकायत पंजीकरण फार्म में मांगी गई अपेक्षित सूचना के बिना, आईआरडीएआई शिकायत दर्ज नहीं करेगा।

Complainants are requested to submit complete details of the complaint as required in the complaint registration form put on the IRDAI website – policyholder.gov.in (http://www.policyholder.gov.in/Report.aspx#). Click here to download the Complaint Registration Form. Without the required information called for in the Complaint Registration Form, IRDAI will not be in a position to register the complaint.

पॉलिसीधारकों द्वारा आईआरडीए के पास शिकायत दर्ज करना

Registration of Complaints with the IRDAI by Policyholders:

1.   अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति की निगरानी करने के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) - आईआरडीएआई का उपयोग कर सकते हैं।

Can make use of the Integrated Grievance Management System(IGMS) -  IRDAI Portal at https://igms.irda.gov.in for registering the complaints themselves and to monitor the status of the complaints.

2. शिकायत ई-मेलcomplaints@irdai.gov.in. के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

Can send the complaint through Email to complaints@irdai.gov.in.

3. टॉल फ्री नं. 155255 या 18004254732 पर भी कर सकते हैं।

    Can call Toll Free No. 155255 or 18004254732.

4.   उपर्युक्त विकल्पों के अतिरिक्त, यदि शिकायतकर्ता को आवश्यक लगता है कि उन्हें भौतिक रूप में संचार का प्रेषण करना है तो, वे इसे आईआरडीएआई के पते पर भेज सकते हैं।

Apart from the above options, if it is felt necessary by the complainant to send the communication in physical form,  the same may be sent to IRDAI addressed to:

महाप्रबंधक

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण कक्ष

सर्वेक्षण नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

च्चीबाउली, हैदराबाद – 500032

General Manager

Insurance Regulatory and Development Authority of India(IRDAI)

Consumer Affairs Department – Grievance Redressal Cell.

Sy.No.115/1, Financial District, Nanakramguda, 

Gachibowli, Hyderabad – 500 032.

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