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Title: प्रेस प्रकाशनी
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Date: 28/03/2020
आईआरडीएआई पुनर्बीमा विनियम, 2018 के कुछ उपबंधों के लिए समय-सीमाओं की छूट
प्रेस प्रकाशनी
संदर्भ सं.:- दिनांकः 28-03-2020
आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के कुछ उपबंधों के लिए समय-सीमाओं की छूट
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में लाकडाउन लागू करने सहित विभिन्न उपाय प्रारंभ किये हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा भी प्रारंभ की गई है जो पुनर्बीमाकर्ताओं के परिचालनों में व्यवधान के रूप में परिणत हो सकती है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीमा कंपनियों द्वारा उनके अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम की प्रस्तुति के संबंध में बीमा कंपनियों के कार्यों के परिचालन के हित में आईआरडीएआई ने निम्नलिखित छूटों की अनुमति दी हैः
- वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार, बीमाकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे आपात प्रतिरूपण (माडलिंग) रिपोर्ट के सारांश के साथ 30 अप्रैल 2020 तक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम फाइल करें।
- कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कुछ बीमाकर्ताओं के लिए ऊपर निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने में कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति के होते हुए, बीमाकर्ता उपर्युक्त विनियामक उपबंधों का अनुपालन 31 मई 2020 को अथवा उससे पहले कर सकते हैं।
- इस बात का ध्यान रखा जाए कि समय-सीमाओँ की उपर्युक्त छूट केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही है।
- उपर्युक्त विनियमों के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।
दिनांकः 28 मार्च 2020
स्थानः हैदराबाद