बीमा कानूनों (संशोधन) अधिनियम, 2015 की घोषणाके फलस्वरूप बीमाअधिनियम, 1938के प्रावधानोंमें संशोधन औरबीमा विनियम औरविकास प्राधिकरणअधिनियम,1999 प्रभावी हुए!
बीमाअधिनियम,1938 के निम्नलिखितअनुच्छेदों औरआईआरडीए अधिनियम, 1999 को संशोधितकिया गया जिसकाप्रभाव बीमा एजेंटोंऔर बीमा मध्यवर्तियोंके कमीशन, पारिश्रमिकया प्रतिफल केभुगतान पर पड़ाहै;
क) बीमाअधिनियम,1938-अनुच्छेद 40, - व्यापारहासिल करने केलिए कमीशन याअन्यथा भुगतानपर रोक।
ख) बीमाअधिनियम,1938-अनुच्छेद31 ख- अत्यधिक पारिश्रमिकके भुगतानपर प्रतिबंध
ग) आईआरडीएअधिनियम,1999, धारा 2 (एफ)- बीमामध्यवर्तियोंकी परिभाषा।
अधिनियमोंमें संशोधन केपरिणामस्वरूप, प्राधिकरणने, बीमाएजेंटों और बीमामध्यवर्तियोंको कमीशन या पारिश्रमिकया प्रतिफल केभुगतान के संबंधमें प्रारूप विनियमतैयार किये। सभी हितधारकोंसे टिप्पणियाँ/सुझाव/विचार माँगतेहुए प्रारूप विनियम 13 जनवरी, 2016 को आईआरडीएके वेबसाइट परअपलोड किया गयाथा। हितधारकोंको अपनी टिप्पणियाँप्रस्तुत करनेके लिए 27 जनवरी, 2016 तक का समयदिया गया था।
चूँकि नयेविनियमों के लिएकुछ और समय लग सकताहै , प्राधिकरणएतद द्वारा, सभी बीमाकर्ताओं, बीमा मध्यवर्तियोंऔर बीमा एजेंटोंको सलाह देता हैकि वे, अगलेआदेशों तक, परोक्ष याअपरोक्ष रूप सेदिये जाने वालेकमीशन या पारिश्रमिकया दलाली के संबंधमें प्राधिकरणद्वारा जारी परिपत्रोंऔर निम्नलिखितविनियमों का अनुपालनकरते रहेंगे :
I. आईआरडीए (लिंक्डजीवन बीमाउत्पाद) विनियम, 2013
II. आईआरडीए (गैर-लिंक्डबीमा उत्पाद) विनियम, 2013
III. आईआरडीए(बीमा ब्रोकर )विनियम,2013
IV. आईआरडीए (वेबएग्रीगेटर) विनियम, 2013
V. आईआरडीए (बीमाविपणन फर्म कापंजीकरण) विनियम, 2015
VI. आईआरडीएआई (सामान्यसेवाकेंद्रोंद्वारा बीमासेवाएँ)विनियम, 2015 और सभीसंबंधितपरिपत्र, आदेशएवं अधिसूचनाएँ
VII. आईआरडीएआई (कारपोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम, 2015 और सभीसंबंधितपरिपत्र, आदेशऔरअधिसूचनाएँ.
VIII. आईआरडीएसामान्य बीमाव्यापार केसंबंध में कमीशनया दलाली केभुगतान परसीमा संबंधीपरिपत्रदिनांकित 25 अगस्त, 2008
नीलेशसाठे
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