यह परिपत्रप्राधिकरण द्वारादिनांक16.03.2015 की अधिसूचनाके साथ जारी कियेगये बीमा एजेंटोंकी नियुक्ति संबंधीदिशानिर्देश,2015 तथा दिनांक01.04.2015 के परिपत्रसंख्या आईआरडीए/एजीटीएस/जीडीएल/परिपत्र/060/04.2015केसाथ जारी कियेगये अनुदेशों केअनुक्रम में है।
बीमा विधि(संशोधन)विधेयक2015 के प्रवर्तनके परिणामस्वरूप,बीमाविधि (संशोधन)विधेयक,2015 के अनुरूप पाठ्यक्रममें विभिन्न परिवर्तनशामिल करने केलिए भारतीय बीमासंस्थान (आई.आई.आई),मुंबईद्वारा आईसी-33औरआईसी-34 केलिए पाठ्यक्रमको अद्यतन कियाजा रहा है। संशोधितआईसी-33 औरआईसी-34 पाठ्यक्रम01.07.2015 से विद्यमानहोगा।
आईसी-33 औरआईसी-34 केपाठ्यक्रम मेंप्रमुख परिवर्तननिम्नानुसार हैं:
1. आईसी-33और आईसी-34में स्वास्थ्यबीमा संबंधी अतिरिक्तअध्याय शामिल करना।
जीवन बीमाकर्ताओंऔर/या साधारणबीमाकर्ताओं केपास नियुक्ति कीअपेक्षा करनेवालेउम्मीदवारों कोस्वास्थ्य बीमासंबंधी संकल्पनाओंके पर्याप्त ज्ञानके साथ सुसंपन्नकरने के उद्देश्यसे, जिससेवे जीवन / साधारणबीमाकर्ताओं केस्वास्थ्य उत्पादोंकी अपेक्षा करनेमें समर्थ हो सकें,दोनोंआईसी-33 औरआईसी-34 मेंनिम्नलिखित चारअध्याय शामिल करनेका निर्णय कियागया हैः
i. स्वास्थ्यबीमा का परिचय
ii. स्वास्थ्यबीमा उत्पाद
iii. स्वास्थ्यबीमा जोखिम-अंकन
iv. स्वास्थ्यबीमा दावे
परिणामस्वरूप,उम्मीदवारजिन्होंने आईसी-33मेंअर्हता प्राप्तकी है, अबसे जीवन बीमाकर्ताओंऔर स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा नियुक्तकिये जाने के लिएपात्र होंगे क्योंकिआईसी-33 कोअब जीवन बीमा औरस्वास्थ्य बीमाकी संकल्पनाओंसे उम्मीदावारोंको सुसंपन्न करनेके लिए अभिकल्पितकिया गया है तथाउम्मीदवार जिन्होंनेआईसी-34 मेंअर्हता प्राप्तकी है, अबसे साधारण बीमाकर्ताओंऔर स्टैंड अलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा नियुक्तकिये जाने के लिएपात्र होंगे क्योंकिआईसी-34 कोअब साधारण बीमाऔर स्वास्थ्य बीमाकी संकल्पनाओंसे उम्मीदवारोंको सुसंपन्न करनेके लिए अभिकल्पितकिया गया है।
2. नया पाठ्यक्रम– आईसी32 स्टैंड-अलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा उम्मीदवारोंकी नियुक्ति केलिएः आईसी-32केलिए पाठ्यसामग्रीभारतीय बीमा संस्थान(आई.आई.आई.),मुंबईके द्वारा विकसितकिया जा रहा हैजिसमें निम्नलिखितग्यारह अध्यायहैं :
i. बीमा का परिचय
ii. स्वस्थ्यबीमा का परिचय
iii. बीमा के सिद्धांत
iv. बीमा प्रलेखीकरण
v. स्वास्थ्यबीमा उत्पाद
vi. स्वास्थ्यबीमा जोखिम-अंकन
vii. स्वास्थ्यबीमा दावे
viii. स्वास्थ्यबीमा विक्रय कीप्रक्रिया
ix. ग्राहक सेवाऔर ग्राहकों केहितों का संरक्षण
x. बीमा एजेंसीके कानूनी और विनियामकपहलू
xi. स्वास्थ्यबीमा कैरियर कीसंभावनाएँ
उम्मीदवारजो आईसी-32 मेंअर्हता प्राप्तकरते हैं, एजेंटोंके रूप में एसएएचआईद्वारा नियुक्तकिये जाने के लिएपात्र होंगे। आईसी-32पाठ्यक्रम01.07.2015 से विद्यमानहोगा। उपर्युक्तअनुदेश तत्कालप्रभाव से लागूहोंगे।
इसे सक्षम प्राधिकारीका अनुमोदन प्राप्तहै।
(टी.एस.नाईक)
संयुक्तनिदेशक