Document Detail

Title: Order
Reference No.: IRDAI/F&I/ORD/MISC/152/7/2022
Date: 21/07/2022
Working Group on Accounting of Premium, Claims and Related Expenses on Estimation Basis and Repatriation of Surplus by FRBs

संदर्भः आईआरडीएआई/एफएण्डआई/ओआरडी/विविध/152/7/2022    दिनांकः 21 जुलाई 2022

Ref: IRDAI/F&I/ORD/MISC/152/7/2022                                          Date: 21st July, 2022

आदेश

Order

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) द्वारा अनुमान के आधार पर प्रीमियम, दावों और संबंधित व्ययों के लेखांकन एवं अधिशेष के प्रत्यावर्तन संबंधी कार्य-दल

Working Group on Accounting of Premium, Claims and Related Expenses on Estimation Basis and Repatriation of Surplus by FRBs.

प्राधिकरण ने परिपत्र आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/123/6/2022 दिनांक 15.06.2022 के अनुसार, अनुमान के आधार पर विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) द्वारा लेखांकन के लिए रूपरेखा दी है। इसके अलावा, प्राधिकरण को आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 28(11) के अधीन अधिशेष के प्रत्यावर्तन के लिए अनुमोदन हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

The Authority, vide Circular IRDA/F&A/CIR/MISC/123/6/2022 dated 15.06.2022, provided framework for Accounting by Branches of Foreign Reinsurers (FRBs) on estimation basis. Further, the Authority has been receiving requests for approval for repatriation of surplus under Regulation 28(11) of the IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015.

उपर्युक्त की जाँच करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक कार्य-दल गठित करने का निर्णय लिया हैः

In order to examine the above, the competent Authority has decided to set up a Working Group with the following members:

क्रम सं.

Sr.

नाम / Name

पदनाम और संस्था

Designation and Organisation

कार्य-दल में भूमिका

Role in Working Group

1

श्रीमती जयश्री रानडे

Smt. Jayashree Ranade

महाप्रबंधक एवं सीएफओ, जीआईसी आरई

GM & CFO, GIC Re

अध्यक्ष

Chairperson

2

श्री हादी रायची

Mr. Hadi Raichi

सीईओ, स्विस आरई भारत शाखा

CEO, Swiss Re India Branch

सदस्य

Member

3

श्री हितेश कोटक

Mr. Hitesh Kotak

सीईओ, म्यूनिख आरई भारत शाखा

CEO, Munich Re India Branch

सदस्य

Member

4

श्री जी.एल.एन. शर्मा

Mr. G.L.N. Sarma

सीईओ, हैनोवर आरई भारत शाखा

CEO, Hannover Re India Branch

सदस्य

Member

5

श्री पंकज कुमार तिवारी

Mr. Pankaj Kumar Tewari

महाप्रबंधक (पुनर्बीमा), आईआरडीएआई

GM (Reinsurance), IRDAI

सदस्य

Member

6

श्री महेश अग्रवाल

Mr. Mahesh Agarwal

महाप्रबंधक (एफ&आई), आईआरडीएआई

GM (F&I), IRDAI

सदस्य

Member

7

श्री निर्मल जैन

Mr. Nirmal Jain

सहायक प्रबंधक (एफ&आई), आईआरडीएआई / AM (F&I), IRDAI

सदस्य-संयोजक

Member-Convener

 

उक्त कार्य-दल के विचारार्थ विषय निम्मानुसार हैं :

The Terms of Reference of the Working Group are as follows:

  1. एफआरबी के द्वारा अनुसरण की जा रही वर्तमान प्रथाओं का अध्ययन करना और निम्नलिखत सहित, अनुमान के आधार पर लेखांकन के संबंध में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया को सुझानाः

Study the existing practices being followed by FRBs and suggest the procedure to be followed with regard to accounting on estimation basis including the following

  • प्रीमियम, दावों और अन्य व्ययों का अनुमान करने के लिए प्रक्रिया;

a. The process for estimating the premium, claims and other expenses;

  • वास्तविक आंकड़ों के साथ अनुमानों को ठीक करने (ट्रूइंग अप) के लिए समयावधि;

b. The time period for truing up the estimations with the actuals;

  • वास्तविक आंकड़ों के साथ अनुमानों को ठीक करने (ट्रूइंग अप) की प्रक्रिया।

c.  The process of truing up the estimation with the actuals.

  1. निम्नलिखित के साथ, अधिशेष के प्रत्यावर्तन की अनुमति देने के लिए लागू किया जानेवाला ढाँचाः

Suggest framework to be put in place to permit the repatriation of surplus including the following:

  • अनुमान के आधार पर लेखांकन हेतु आधारभूत अधिशेष के भाग के निर्धारण के लिए विधि;

a.  The manner for determination of the part of surplus attributable to accounting on estimation basis;

  • प्रत्यावर्तन के लिए अनुमति दिये जानेवाले अधिशेष का अंश एवं शाखा के पास प्रतिधारित किये जानेवाले अधिशेष का अंश, इनके निर्धारण के आधार सहित;

b. Portion of surplus to be allowed to be repatriated and portion of surplus to be retained with the branch along with the basis for determination of the same;

  • अनुमानों को ठीक (ट्रू अप) करने के लिए आवश्यक समय के आलोक में, वित्तीय वर्ष के बाद उपयुक्त समयावधि, जब अधिशेष के प्रत्यावर्तन के लिए अनुमति दी जा सकती है।  

c.  Appropriate time period, after the end of financial year, when the surplus can be permitted to be repatriated, in light of the time required to true up the estimates.

  1. अधिशेष के प्रत्यावर्तन की अनुमति देते समय लागू किये जानेवाले प्रतिबंध/शर्तें, यदि कोई हों।

Restrictions/conditions, if any, to be placed while permitting the repatriation of surplus.

  1. उपर्युक्त विषयों के संबंध में कार्य-दल के द्वारा उपयुक्त समझा जानेवाला कोई अन्य विषय।

Any other matter as may be considered appropriate by the working group with regard to above issues.

उक्त कार्य-दल आवश्यकता के अनुसार बारंबारता के साथ बैठकें आयोजित करेगा तथा इस आदेश की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

The Working Group shall meet as often as may be required and submit its recommendation within 3 weeks of this Order.

(राकेश जोशी / Rakesh Joshi)

सदस्य (वित्त व निवेश) / Member (F&I)

  • Download


  • file icon

    FI Order Working group on FRBs Bilingual (1).pdf

    870 KB