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Title: Circular
Reference No.: IRDAI/NL/CIR/MOT/143 /06/2020
Date: 09/06/2020
Withdrawal of Long Term Package covers offering both Motor TP Insurance and

आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/143/06/2020                 दिनांकः 8 जून 2020

IRDAI/NL/CIR/MOT/143/06/2020                                               Dated: 8th June, 2020

सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)

ALL GENERAL INSURERS (OTHER THAN STAND-ALONE HEALTH INSURERS AND SPECIALISED INSURERS)

विषयः तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के लिए दोनों मोटर अन्य पक्ष बीमा और निजी क्षति बीमा देने वाले दीर्घकालिक पैकेज कवर का प्रत्याहरण

Re: Withdrawal of Long Term Package cover offering both Motor Third Party   

lnsurance and Own Damage Insurance for three years or five years

श्री एस. राजशेखरन बनाम यूनियन बैंक आफ इंडिया एवं अन्य के डब्ल्यूपी सं. 295/2012 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकरण ने यह निर्देश देते हुए परिपत्र संदर्भ आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/137/08/2018 दिनांक 28 अगस्त 2018 जारी किया कि सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) 1 सितंबर 2018 से नई कारों के लिए केवल तीन-वर्षीय मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियाँ तथा नये दुपहिया वाहनों के लिए पाँच-वर्षीय मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियाँ प्रस्तावित करेंगे।

Pursuant to the decision of the Supreme Court in the matter of WP No.295/2012 of Shri.S. Rajaseekaran vs Union of lndia and Ors, the Authority issued Circular Ref: IRDAI/NL/CIR/MOT/137/08/2018 dated 28th August, 2018, directing that all general insurers (except the stand-alone health insurers and the specialized  insurers) shall offer only three-year Motor Third Party insurance policies for new cars and five year motor third party insurance policies for new two-wheelers with effect from 1st September, 2018.

2. उपर्युक्त दीर्घकालिक कवर प्रारंभ करने के साथ ही, साधारण बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे बीमाकृत व्यक्तियों को अधोलिखित में से निम्न दो विकल्प उपलब्ध कराएँ :

With the introduction of the aforesaid long term covers, the general insurers were advised to provide insureds the following two options to choose from:

(i) तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष, जैसी स्थिति हो, के लिए दोनों मोटर अन्य पक्ष बीमा और निजी क्षति बीमा प्रस्तावित करते हुए दीर्घकालिक पैकेज कवर।

Long Term Package cover offering both Motor Third Party lnsurance and Own Damage insurance for three years or five years as the case may be.

(ii) अन्य पक्ष घटक के लिए तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष की अवधि (जैसा लागू हो) तथा निजी क्षति के लिए एक-वर्षीय अवधि के साथ एक समूहित (बंडल्ड) कवर। 

A bundled cover with a three-year or five-year term (as applicable) for the third party component and a one-year term for the Own Damage.

3. उपर्युक्त कवरों के अतिरिक्त तथा 1 सितंबर 2019 से, परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/ एनएल/एमओटी/ओडी/095/06/2019 दिनांक 21 जून 2019 के अनुसार बीमाकर्ता कारों और दुपहिया वाहनों, दोनों नये और पुराने, के लिए स्टैंड-अलोन वार्षिक निजी क्षति कवर (अग्नि और/या चोरी के लिए स्टैंड-अलोन ओडी कवर सहित जीआर 45ए और 45बी यदि पालिसीधारक द्वारा विकल्प दिया गया हो) उपलब्ध कराएँगे।

In addition to the above covers and effective 1stSeptember, 2019, the insurers shall make available stand-alone annual Own Damage covers (including stand-alone OD cover for fire and/or theft GR 45 A and 45 B if opted for by the policyholder) for Cars and Two-wheelers, both new and old in terms of Circular Ref: IRDAI/NL/MOTOD/095/06/2019 dated 21st June, 2019.

4. प्राधिकरण ने निजी क्षति के संबंध में संभावित ग्राहकों/पालिसीधारकों को अब दिये जा रहे दीर्घकालिक और वार्षिक मोटर बीमा कवरों के विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की है। दीर्घकालिक पैकेज कवरों के कार्यनिष्पादन एवं सितंबर 2018 में इसके प्रारंभ से लेकर इसके कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित सरोकारों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, प्राधिकरण ने नई कारों और नये दुपहिया वाहनों के लिए क्रमशः तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के लिए प्रस्तावित दीर्घकालिक पैकेज कवर 1 अगस्त 2020 से वापस लेने का निर्णय लिया है।

The Authority has reviewed the various options of long term and annual motor insurance covers now being offered to the prospects/policyholders pertaining to Own Damage. After a careful examination of the performance of Long Term Package covers and the following concerns relating to its implementation since its introduction in September, 2018, the Authority has decided to withdraw Long Term Package covers offered for three years or five years for new cars and new two-wheelers respectively with effect from 1st Aug, 2020.

  • दीर्घकालिक निजी क्षति कवर के लिए बीमांकिक कीमत-निर्धारण (एक्चुएरियल प्राइसिंग) एक चुनौती रहा है।

Actuarial pricing has been a challenge for insurers for long term Own Damage cover.

  • वाहनों के मालिकों के एक बड़े वर्ग के लिए वहनीयता कारकों के कारण पैकेज पालिसियों के वितरण की अपनी चुनौतियाँ हैं।

Distribution of package policies has its challenges due to affordability factors for a large section of owners of vehicles.

  • वित्तीय हित/ ऋणों के साथ संबद्धता के कारण जबरन बिक्री की संभावना अत्यधिक है।

The possibility of forced selling due to financial interest/ being linked to loans is high.

  • सेवाओं में कमी की स्थिति में, विकल्प बदलने का लचीलेपन न होने से पालिसीधारक दीर्घकालिक उत्पाद के साथ बंधे रहेंगे।

In case of deficiency in services, policyholders would be saddled with a long-term product with no flexibility to change options.

  • अदावी बोनस (नो क्लेम बोनस) की संरचना बीमाकर्ताओं के बीच एकसमान नहीं है तथा यह पालिसीधारकों में उलझन और असंतोष के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

The No Claim Bonus (NCB) structure is not uniform among insurers and this could lead to confusion and dissatisfaction amongst the policyholders.

5. 1 अगस्त 2020 से दीर्घकालिक पैकेज उत्पादों (और उन पर ऐड-आनों) के प्रत्याहार (विद्ड्राअल) को छोड़कर, सभी अन्य वर्तमान उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ  जारी रहेंगे।

Except for withdrawal of the long-term package products (and the add-ons thereon) with effect from 1st August, 2020, all other extant provisions shall continue mutatis mutandis.

6. पहले से जारी की गई दीर्घकालिक पैकेज पालिसियों के संबंध में अदावी बोनस (नो क्लेम बोनस) केवल पालिसी अवधि के समाप्त होने के बाद ही उपचित होगा। 

No Claim Bonus in respect of long-term package policies already issued will accrue only when the policy term has been completed.

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें और इसकी विषय-वस्तु को नोट करने की पुष्टि करें।

Please acknowledge this circular and confirm having noted its contents.

(टी. एल. अलमेलू / T.L. Alamelu)

सदस्य (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)

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