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Title: एक्सपोज़र प्रारूप / Exposure Draft
Reference No.: F&A(Non-Life)
Date: 03/01/2022
Guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director/Chief Executive Officer/Whole-time Directors of Insurance companies

संदर्भ सं. / Ref. No: --                                                                                                                                                         दिनांक / Date: 03.01.2022

                                                                                                                       एक्सपोज़र प्रारूप

Exposure Draft

बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश

Guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director/Chief Executive Officer/Whole-time Directors of Insurance companies

सुदृढ़ पारिश्रमिक अथवा क्षतिपूर्ति पद्धतियों को सुनिश्चित करने तथा अनुपयुक्त क्षतिपूर्ति संरचनाओं अथवा प्रोत्साहन योजनाओँ के कारण अत्यधिक जोखिम उठाने के व्यवहार से उत्पन्न होनेवाली स्थितियों से बचने के लिए एवं साथ ही पिछले 5 वर्षो के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, परिपत्र संदर्भ आईआरडीएआई/एफएण्डए/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा जारी किये गये बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

  1. इन दिशानिर्देशों में निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओँ के गैर-कार्यकारी निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ)/पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/ प्रबंध निदेशकों (एमडी)  का पारिश्रमिक सम्मिलित है तथा वह फार्मेट भी शामिल है जिसमें पारिश्रमिक का ब्योरा प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

  1. गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के लिएः
  1. बैठक शुल्क और अन्य व्ययों के अतिरिक्त, इसमें वैयक्तिक निदेशक के दायित्वों और यथासमय होनेवाली माँगों के अनुरूप पारिश्रमिक के भुगतान के लिए व्यवस्था है, जो नियत पारिश्रमिक के रूप में अर्हताप्राप्त सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तथापि, ऐसा पारिश्रमिक अध्यक्ष को छोड़कर ऐसे प्रत्येक निदेशक के लिए रु. बीस लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, पारिश्रमिक का निर्णय संबंधित कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।
  2. ईएसओपी के लिए एनईडी पात्र नहीं होंगे। एनईडी को श्रम-जन्य ईक्विटी के किसी भी आबंटन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
  3. किसी भी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने सहित, एनईडी के रूप में सेवा करने के लिए अधिकतम आयु और वर्षों की संख्या को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के साथ सुयोजित किया गया है।

  1. पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशकों के लिए
  1. पारिश्रमिक संरचना को नियत वेतन, परिलब्धियों और परिवर्ती वेतन के बीच विभाजित किया जाएगा।
  2. नियत वेतन उचित होना चाहिए तथा परिलब्धियों सहित सभी नियत मदों को नियत वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा।
  3. परिवर्ती वेतन
  • परिवर्ती वेतन संबंधी सीमाः अधिकतम नियत वेतन के 300% के अधीन पारिश्रमिक का कम से कम 50% जहाँ परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, वहाँ परिवर्ती वेतन का कम से कम 50% गैर-नकदी लिखतों के द्वारा होगा। यही सीमा 70% होगी, यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% से अधिक हो।
  • आस्थगन – परिवर्ती वेतन का कम से कम 50% तीन वर्ष की अवधि के लिए `आनुपातिक से अधिक शीघ्रता से नहीं के आधार पर अवश्य आस्थगित किया जाएगा। यदि परिवर्ती वेतन रु. 15 लाख से अधिक नहीं है तो कोई आस्थगन आवश्यक नहीं है।
  • परिवर्ती वेतन फार्मूला – अभिनिर्धारित भारांक के साथ एक परिवर्ती वेतन फार्मूला 70% मात्रात्मक मानदंडों तथा 30% गुणात्मक मानदंडों के साथ निर्धारित किया गया है। बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह कार्यनिष्पादन के उन मानदंडों को विनिर्दिष्ट करे जिनके आधार पर परिवर्ती वेतन का मूल्यांकन किया गया हो।
  1. भुगतान से पहले राशि कम करना (मैलस) और भुगतान के बाद कराधान द्वारा वसूली करना (क्लाबैक) – बीमाकर्ता के कार्यनिष्पादन में किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के होने की स्थिति में आस्थगित पारिश्रमिक, मैलस / क्लाबैक व्यवस्था के अधीन होना चाहिए।

  1. एमडी और सीईओ तथा डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारण के साथ सुयोजित किया गया है।
  2. इसके अलावा, पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ के पारिश्रमिक के लिए स्थूल सिद्धांत भी उपलब्ध कराते हैं जो मोटे तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारणों के अनुरूप हैं।

उक्त दिशानिर्देशों की प्रति अनुबंध-1 के रूप में प्रस्तुत है। सभी से अनुरोध है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव दें। टिप्पणियाँ / सुझाव अनुबंध-2 के रूप में संलग्न फार्मेट में 19 जनवरी 2022 तक सुश्री श्रुति श्रीवास्तव को -मेल द्वारा shruti.srivastava@irdai.gov.in पर पहुँचने चाहिए तथा उनकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को rksharma@irdai.gov.in पर भेजी जानी चाहिए।

In order to ensure sound remuneration or compensation practices and avoid situations resulting from excessive risk taking behaviour due to inappropriate compensation structures or incentive plans and also taking into account the experience of past 5 years, it is proposed to replace the extant guidelines on remuneration of non-executive directors and managing director /chief executive officer/ whole-time director of insurers, issued vide circular ref IRDA/F&A/GDL/LSTD/155/08/2016 dated 05.08.2016.

The salient features of the proposed Guidelines are as under:

1.      The Guidelines cover the remuneration of Non-Executive Directors, CEOs /WTDs /MDs of private sector insurers including the format in which remuneration details are required to be submitted to the Authority.

2.      For Non-Executive Directors (NEDs):

    i.  Apart from sitting fee and other expenses, it provides for payment of remuneration commensurate with an individual director’s responsibilities and demands on time, which are considered sufficient to attract qualified competent individuals, in the form of fixed remuneration. Such remuneration, however, shall not exceed Rs. Twenty lakh per annum for each such director excluding Chairman. For the Chairman of the Board, the remuneration may be decided by the Board of Directors of the respective company.

    ii.      NEDs shall not be eligible for ESOPs. Prior approval of the Authority shall be required for any allotment of sweat equity to the NEDs.

    iii.      The maximum age and numbers of years which a person can serve as NED, including as Chairman has been aligned with the guidelines issued by RBI.

3.      For Whole Time Directors / Chief Executive / Managing Directors

    i.  The remuneration structure shall be divided between fixed pay, perquisites and variable pay.

    ii.  Fixed Pay should be reasonable and all the fixed items, including perquisites, shall be treated as part of fixed pay.

    iii.      Variable Pay

a)   Limit on variable pay: at least 50% of the remuneration subject to maximum 300% of the fixed pay. Where variable pay is up to 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay should be via non-cash instruments. The same limit would be 70%, in case the variable pay is above 200% of the fixed pay.

b)    Deferment – Minimum of 50% of the variable pay must be deferred on ‘no faster than pro-rata’ basis over a period of three years. No deferment required if the variable pay does not exceed Rs. 15 lakh.

c)    Variable Pay Formula – a variable pay formula with identified weightage has been prescribed with 70% attributing to quantitative parameters and 30% to qualitative parameters. The insurer is required to specify the performance parameters on the basis of which the variable pay will be evaluated.

  iv. Malus and Clawback – the deferred remuneration should be subject to malus/clawback arrangement in case of any negative trend in the performance of the insurer.

4.   Tenure of MD&CEO and WTDs has been aligned with the RBI’s stipulation in this regard.

5. Further, the remuneration guidelines also provide the broad principles for remuneration of risk control and compliance staff which are broadly in lines with RBI stipulations. 

A copy of the Guidelines is placed as annexure-1. All are requested to offer their comments / suggestions on the proposed guidelines. The comments / suggestions should reach in the format attached as annexure-2 by 19th January, 2022 to Ms. Shruti  Srivastava by e-mail at shruti.srivastava@irdai.gov.in with a copy to the undersigned at rksharma@irdai.gov.in .

(आर.के. शर्मा / R K Sharma)

महाप्रबंधक / General Manager

 

            अनुलग्नक / ANNEXURE 2

सुझावों के लिए प्रारूप

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बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश

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