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संदर्भ सं. / Ref. No: गैर-जीवन / NON-LIFE दिनांकः / Date: 05-01-2022
आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2022 का प्रारूप
DRAFT IRDAI (Obligations of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2022
- पृष्ठभूमि / Background
- प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2015, 5 जून 2015 को अधिसूचित किये हैं।
(a) The Authority has notified IRDAI (Obligations of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 on 5th June, 2015.
(ख) निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त विनियम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।
(b) The need for revisiting the said Regulation has become imperative due to the following reasons:
- वर्तमान फार्मूला बीमा व्यापन अर्थात् सड़क पर चलनेवाले कुल वाहनों की तुलना में बीमाकृत वाहनों का प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं करता अथवा उसकी निगरानी नहीं करता।
The present formula does not indicate or monitor the penetration i.e. percentage of insured vehicles to total vehicles plying on the road
- वर्तमान फार्मूला वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत बीमा व्यापन में वृद्धि को सुनिश्चित नहीं करता।
The present formula does not ensure increase in penetration under each category of vehicles
- दीर्घावधि मोटर टीपी पालिसियों के व्यवहार का समाधान नहीं किया जाता।
The treatment of Long Term Motor TP policies is not addressed
- मोटर टीपी दायित्व साधारण बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष के मध्य तक ज्ञात नहीं होते, जिससे बीमाकर्ता के लिए पर्याप्त समय पहले अपने दायित्वों की योजना बनाना कठिन हो जाता है।
Motor TP obligations are not known to the General Insurance companies until middle of the financial year, thereby making it difficult for the insurer to plan their obligations well in advance.
- उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विनियमों का पुनरीक्षण करने तथा एमटीपी बीमा व्यापन में वृद्धि करने के बृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
Taking the above background into consideration, it was felt necessary to revisit the existing regulations and streamline them to achieve the larger goal of increasing MTP insurance penetration
- आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2022 का प्रारूप सभी हितधारकों की टिप्पणियों / सुझावों के लिए इंटरनेट पर रखा गया है।
The DRAFT IRDAI (Obligations of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2022 are placed on the internet for the comments/suggestions of all the stakeholders.
- टिप्पणियाँ / सुझाव अनुबंध-1 के रूप में संलग्न फार्मेट में ई-मेल से 25 जनवरी 2022 तक श्रीमती जे. अनिता, महाप्रबंधक (गैर-जीवन) को janita@irdai.gov.in पर पहुँचने चाहिए तथा उनकी एक प्रति sagar.bangal@irdai.gov.in को भेजी जानी चाहिए।
The comments / suggestions should reach in the format attached as Annexure-1 by 25th January, 2022 by e-mail to Mrs. J Anita, General Manager (Non-Life) at janita@irdai.gov.in with a copy to sagar.bangal@irdai.gov.in.
(यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Bharath)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / Chief General Manager (Non-Life)
अनुबंध / Annexure -1
टिप्पणियाँ / सुझाव देने के लिए फार्मेट
Format for providing comments / suggestions
आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2022 का प्रारूप
Draft IRDAI (Obligations of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2022
परिवर्तन सुझानेवाले व्यक्ति का नाम / Change suggested by:
पृष्ठ सं. Page No. |
विनियम सं. Regulation No. |
उप-विनियम सं. / पैरा सं. Sub-Regulation No./Para No. |
टिप्पणियाँ / सुझाव Comments/Suggestions |
कारण Reasons |
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