Document Detail

Title: Notification
Reference No.: --
Date: 01/12/2008
IRDA (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2000

भारतके राजपत्रमें प्रकाशितकरने के लिएअसाधारण भाग IIधारा 3 उपधारा (1)

भारतसरकार

वित्‍तमंत्रालय

(वित्‍तीयसेवाएं विभाग)

नई दिल्‍ली 01.12.2008

अधिसूचना

 

(इ)-बीमा विनियामकएवं विकासप्राधिकरणअधिनियम, 1999 (1999का 41)की धारा 24 मेंप्रदत्‍तशक्तियों काप्रयोग करतेहुए केन्‍द्रसरकारएतदद्वाराबीमाविनियामक एवंविकासप्राधिकरणनियम 2000 (अध्‍यक्षएवं अन्‍यसदस्‍यों केवेतन एवं देयभत्‍ते तथासेवा के अन्‍यनियम और शर्तों)में संशोधन केलिए निम्‍नानुसारनियम बनाएंहैं अर्थात -

 

1.संक्षिप्‍तशीर्षक एवंप्रारंभ – (1) येनियम बीमाविनियामक एवंविकासप्राधिकरण(अध्‍यक्ष एवंअन्‍य सदस्‍योंके वेतन एवंदेय भत्‍तेतथा सेवा केअन्‍य नियम औरशर्तें)संशोधित नियम2008 कहलाएंगे.

2. यहनियम सरकारीराजपत्र मेंप्रकाशितहोने कीदिनांक सेप्रभावीहोंगे.

 

2.नियम 3 के लिएनए नियम काप्रतिस्‍थापन-बीमा नियामकएवं विकासप्राधिकरण(अध्‍यक्ष एवंअन्‍य सदस्‍योंके वेतन एवंदेय भत्‍तेतथा सेवा केअन्‍य नियम औरशर्तों) नियम 2000 (बाद में इसेकथित नियम कहाजाएगा) मेंनियम 3 के लिएनिम्‍न नियम प्रतिस्थापितहोंगे.

“3”-वेतन – अध्‍यक्षएवंपूर्णकालिकसदस्‍यों कावेतन बिनाआवास एवं कारसुविधा केक्रमश: रु. 3.00 लाखएवं रु. 2.50 लाखप्रतिमाहहोगा. तथापि, विद्यमानअध्‍यक्ष एवंपूर्णकालिकसदस्‍यों कोकेन्‍द्रसरकार द्वारायह विकल्‍पदिया जाएगा वेया तो कार एवंआवास के साथअपने वेतन औरभत्‍तों कोबरकरार रखेंअथवा आवास एवंकार रहित उच्‍चवेतन के पैकेजका चयन करें”.

बशर्ते:

(i)                 विद्यमानअध्‍यक्ष औरपूर्णकालिकसदस्‍यों केलिए सामान्‍यस्‍थानापन्‍नस्‍केल्‍सकेन्‍द्रसरकार द्वाराअधिसूचितसंकल्‍प सं.1/1/2008/-आइसीदिनांक 29.08.2008 केअनुसार होंगेएवं दिनांक 01.01.2008से लागूहोंगे.

(ii)               विद्यमानअध्‍यक्ष एवंपूर्णकालिकसदस्‍य जिन्‍होनेनियम 3 केअनुसारसेशोधित वेतनपैकेज का विकल्‍पदिया है कोदिनांक 01.01.2006 सेविकल्‍प काप्रयोग करनेकी दिनांक कीअवधि तक उपर्युक्‍त(i) केनियमानुसारभुगतान कियाजाएगा.

(iii)              विद्यमानअध्‍यक्ष एवंपूर्णकालिकसदस्‍य जोआवास एवं कारसहित सामान्‍यस्‍थानापन्‍नस्‍केल आ‍हरितकर रहे हैं,यदि उन्‍हेंकोई पेंशनप्राप्‍त होरही है तो ऐसेव्‍यक्ति केवेतन में सेउसके द्वाराआहरित पेंशनकी सकल राशिकम की जाएगी.

3.नियम 5 के लिएनए नियम काप्रतिस्‍थापन-कथित नियमोंके नियम 5 निम्‍ननियम प्रतिस्‍थापितकिए गए हैं:

5.मंहगाई भत्‍तेएवं अन्‍य भत्‍ते– विद्यमानअध्‍यक्ष एवंपूर्णकालिकसदस्‍य जिन्‍होंनेनियम 3 केअनुसार उच्‍चवेतन का विकल्‍पनहीं चुना हैको केन्‍द्रसरकार केसमतुल्‍यवेतन आहरितकरने वाले ग्रुप केअधिकारियों को जिस स्‍वीकार्यदर पर मंहगाईभत्‍ता एवंअन्‍य भत्‍तेदिए जा रहेहैं केअनुसार मं‍हगाईभत्‍ता एवंअन्‍य भत्‍तेप्राप्तहोंगे.

4.नियम 7 मेंसंशोधन- कथितनियम के नियम 7मे उप नियम (2) और(3) के लिए निम्‍नउप नियमप्रतिस्‍थापितहोंगे अर्थात-

(2)विद्यमान अध्‍यक्षएवंपूर्णकालिकसदस्‍य जिन्‍होंनेनियम 3 केअनुसार उच्‍चवेतन पैकेज काविकल्‍प नहींचुना है वेकेन्‍द्रसरकार केसमतुल्‍य पदके अधिकारी कोस्‍वीकार्यताके अनुरूपहैदराबाद मेंस्थित आवासके लिए आवासभत्‍ते केपात्र होंगे.

(3)विद्यमान अध्‍यक्षऔरपूर्णकालिकसदस्‍य जिन्‍होंनेनियम 3 केअनुसार विकल्‍पनहीं चुना हैऔर हैदराबादमें पट्टे परआवास का विकल्‍पचुना है,पूर्णकालिकसदस्‍य 300 व.मी.निर्मितक्षेत्र एवंअध्‍यक्षसंबंधित म्‍युनिसिपलनिकाय केविनियम केअंतर्गतअनुमत उपयुक्‍तखुली भूमिसहित 350 व.मी.निर्मितक्षेत्र के असज्जितकिराए के आवासके हकदारहोंगे.

 

5. नियम 10 के लिएनए नियम काप्रतिस्थापन: कथित नियम केनियम 10 हेतुनिम्‍न नियमप्रतिस्थापितहोगा अर्थात -

10परिवहन –विद्यमान अध्‍यक्षएंवपूर्णकालिकसदस्‍य जिन्‍होंनेनियम 3 केअनुसार उच्‍चवेतन पैकेज काविकल्‍प नहींदिया ह वेअपनी व्‍यक्तिगतकार केरख-रखाव औरकार से निवासऑैर कार्यालयके बीच आनेजाने केप्रयोग के लिएनियत राशि रु.7000/प्रतिमाह और मंहगाई भत्‍तेकीप्रतिपूर्तिके पात्रहोंगे.

 

 

एफनं. आर-16012/02/2008-आइएनएस III

 

 

(संजीव कुमारजिंदल)

भारतसरकार के उपसचिव

 

  • Download


  • file icon

    आईआरडीए (अध्‍यक्ष एवं अन्‍य सदस्‍यों के वेतन एवं देय भत्‍ते तथा सेवा के अन्‍य नियम और शर्तेँ) नियम, 2000 _ IRDA (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2000.pdf

    159 KB