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संदर्भ सं. :- दिनांकः 15-11-2018
एक्सपोज़र प्रारूप – आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 में संशोधन
आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 में संशोधन संबंधी एक्सपोज़र प्रारूप
प्राधिकरण ने सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 27 अप्रैल 2017 से प्रभावी रूप में आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 अधिसूचित किये थे।
प्राधिकरण को उपर्युक्त विनियमों के विनियम 5 में निर्धारित रूप में 1 वर्ष की अवधि से छूट के संबंध में बीमाकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 6 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैः
विनियम सं. |
वर्तमान उपबंध |
प्रस्तावित संशोधन |
6 |
अस्थायी उपबंधः प्राधिकरण का अध्यक्ष उन स्थितियों का ध्यान रखने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है जहाँ :
ताकि सांविधिक कार्य बाधित न हों। |
अस्थायी उपबंधः प्राधिकरण का अध्यक्ष उन स्थितियों का ध्यान रखने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है जहाँ
ताकि सांविधिक कार्य बाधित न हों |
आपसे अनुरोध है कि आप प्रस्तावित संशोधन के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव दिये गये फार्मेट में प्राधिकरण द्वारा उस पर विचार किये जाने के लिए प्रेषित करें। एमएस वर्ड में उक्त टिप्पणियाँ / सुझाव अधिक से अधिक 30 नवंबर 2018 तक ई-मेल द्वारा pankajk.tewari@irda.gov.in को भेजे जाएँ तथा उनकी एक प्रति shyama@irda.gov.in को प्रेषित की जाए।
एस. पी. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (बीमांकिक)